आज मंगलवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के पहले दिन कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कर रही है. यह बैठक कल भी जारी रहेगी.
आज की बैठक में जीएसटी परिषद ने कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं पर टैक्स की दरों में बदलाव को मंजूरी दे दी. साथ ही राज्यों को सोना और मूल्यवान पत्थरों की राज्य के भीतर आवाजाही के लिये ई-वे बिल जारी करने की अनुमति भी दे दी गई. आइए इस तरह 18 प्वाइंट में इस बैठक के पूरे निष्कर्ष को समझते हैं.
यहां समझिए आपको क्या मिला?
चेक, खो जाने या बुक फॉर्म पर 18% की दर से टैक्स
ई-कचरे पर जीएसटी 5% से बढ़ाकर 18% किया गया
RBI, सेबी, IRDAI, FSSAI द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से छूट वापस लेना
10 ग्राम से कम पोस्टकार्ड, लिफाफों को छोड़कर डाक विभाग द्वारा सेवाओं पर छूट को वापस लिया गया.
1,000 रुपये से कम के Hotel accommodation पर 12% कर लगेगा.
चीनी, नेचुरल फाइबर जैसे कर योग्य सामानों के भंडारण और वेयरहाउसिंग पर जीएसटी छूट पर वापसी.
वेयरहाउसों से जुड़ी सेवाओं पर छूट की वापसी.
पूर्वोत्तर राज्यों के लिए बिजनेस क्लास हवाई यात्रा में छूट की वापसी.
सड़क और रेल परिवहन पर छूट को वापस लेना, जब ऐसी सेवाएं व्यवसाय के लिए हों.
जानवरों के वध से संबंधित सेवाओं पर छूट को वापस लेना.
खाद्य तेलों, कोयले में उल्टे शुल्क संरचना के कारण इनपुट टैक्स क्रेडिट रिफंड की अनुमति नहीं है.
जीएसटी परिषद ने विवादों से बचने के लिए खुदरा बिक्री के लिए ‘ब्रांडेड’ शब्द को ‘प्री पैकेज्ड और लेबल’ से बदलने की मंजूरी दी. (ब्रांडेड अनाज, भोजन पर वर्तमान में 5% जीएसटी लगता है).
खाद्य सामग्री, खुले में बिकने वाले या बिना लेबल वाले अनाज पर छूट जारी.
टैक्स में एलईडी लैंप, स्याही, चाकू, ब्लेड, बिजली से चलने वाले पंप, डेयरी मशीनरी को 12% से बढ़ाकर 18% किया गया.
अनाज की मिलिंग मशीनरी पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% किया गया.
सोलर वॉटर हीटर, फिनिश्ड लेदर पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 12% किया गया.
GST काउंसिल ने कृत्रिम अंगों और आर्थोपेडिक ट्रांसप्लांट पर एक समान 5% GST दर लागू करने की सिफारिश की है.
इसके साथ ही काउंसिल ने रोपवे यात्रा पर GST दर को 18% से घटाकर 5% करने की भी सिफारिश की है.