Home आर्थिक सितम्बर-दिसम्बर की खरीद बिक्री पर जी.एस.टी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य।

सितम्बर-दिसम्बर की खरीद बिक्री पर जी.एस.टी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य।

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रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य कर आयुक्त कार्यालय द्वारा बताया गया है कि कारोबारियों के लिए जी.एस.टी के तहत चालू माह सितम्बर से दिसम्बर 2017 तक की खरीद-बिक्री पर जी.एस.टी-आर-3बी रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। प्रत्येक माह का रिटर्न अगले माह की 20 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित तारीख के बाद रिटर्न जमा करने पर प्रतिदिन दो सौ रूपए के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी, इसके अलावा उन्हें 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी जमा करना होगा। अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की है कि जिन्होंने अब तक जीएसटी-आर-3बी दाखिल नहीं किया है, वे जल्द इसे जमा कर दें। बताया गया है कि पिछले महीने का यह रिटर्न इस महीने की 20 तारीख तक जमा करना था। अधिकारियों ने बताया कि कारोबारियों को संबंधित वृत्त कार्यालयों अथवा जीएसटी सेवा केन्द्रों में रिटर्न निःशुल्क दाखिल करने की सुविधा दी जा रही है। जीएसटी काउंसिल की 21वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार व्यवसायियों के लिए कम्पोजिशन स्कीम का विकल्प देने के लिए अंतिम तारीख 30 सितम्बर निर्धारित की गई है।

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