हम कई बार ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां हमें तुरंत पैसों की जरूरत होती है. यह स्वास्थ्य संबंधी या नौकरी छूटने जैसी कोई भी परेशानी हो सकती है. ऐसे में पैसों की जरूरत को पूरा करने के लिए हम कर्ज लेने के बारे में सोचते हैं. अगर आप नौकरीपेशा रहे हैं तो आपको अपने कुछ खर्चों को संभालने के लिए किसी से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है. आप पीएफ फंड का इस्तेमाल कर अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं.
आपके पीएफ खाते में हर महीने नियोक्ता और आपका हिस्सा जमा होता है. सरकार ने आपातकालीन स्थिति में इस फंड का एक हिस्सा खाताधारक को निकालने की अनुमति दी है. आप अपने खाते में जमा कुल राशि का 75 फीसदी या 3 महीने की बेसिक सैलरी और डीए का जोड़ निकाल सकते हैं. इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं
इन स्टेप्स को फॉलो कर निकाल सकते हैं राशि
– सबसे पहले https://unifiedportalmem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाएं.
– लॉगइन के लिए अपना यूएएन नंबर और पासवर्ड डालें. लॉगिन के बाद ऑनलाइन सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें. यहां आपको क्लेम सेलेक्ट करना होगा.
– इसके बाद एक नई स्क्रीन खुलेगी, जहां अपने बैंक खाते के आखिरी 4 डिजिट डालकर यस पर क्लिक करें.
– इसके बाद आपसे सर्टिफिकेट साइन करने को कहा जाएगा. साइन करने के बाद प्रोसिड टू ऑनलाइन क्लेम पर जाएं.
– ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ विकल्प दिखेंगे. अब जितनी राशि आपको निकालनी है, उसे एंटर करें और चेक की स्कैन्ड कॉपी लगाएं.
– इसके बाद अपना पता डालें और गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें. आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा इसे एंटर कर क्लेम पर क्लिक करें.
– आपके नियोक्ता की ओर से रिक्वेस्ट को मंजूरी मिलने के बाद आपके खाते में पैसा आ जाए