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Tax Saving : बचाना है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्‍स टैक्‍स तो करें इन बॉन्ड्स में निवेश

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अगर आपने अभी कोई प्रॉपर्टी बेची है और उससे हुए लाभ पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्‍स टैक्‍स (Long Term Capital Gains Tax) को बचाना चाहते हैं तो आपको किसी पब्लिक सेक्‍टर अंडरटेकिंग (PSU) द्वारा जारी किए जाने वाले बाॉन्ड्स में निवेश करना चाहिए. इन बॉन्ड्स में निवेश से न केवल आप एलटीसीजीटी बचा लेंगे, बल्कि साथ ही अच्‍छा रिटर्न भी आपको मिलेगा.

अगर आप कोई प्रॉपर्टी 2 साल तक अपने पास रखते हैं और फिर उसे बेचते हैं तो इस बिक्री से हुए मुनाफे पर आपको टैक्‍स (LTCGT) देना होता है. टैक्‍स की दर 20 फीसदी है. हालांकि, एलटीसीजीटी बचाने के लिए जरूरी है कि संपत्ति बेचने के छह महीने के भीतर ही इन बॉन्ड्स में निवेश कर दिया जाए.

यह है फायदा
प्रॉपर्टी की बिक्री से हुए लाभ पर आप ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (Rural Electrification Corporation – REC) जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जारी किए जाने वाले बॉन्ड्स में निवेश कर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्‍स टैक्‍स बचा सकते हैं. इनकम टैक्‍स अधि‍नियम की धारा 54ईसी के तहत ऐसे निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्‍स टैक्‍स (LTCGT) से छूट का प्रावधान किया गया है. एक अप्रैल, 2022 से आरईसी ने नए सिरे से बॉन्ड्स जारी करने शुरू किए हैं.

इन बॉन्ड्स में किया गया निवेश पूर्णत: सुरक्षित है, क्‍योंकि ये बॉन्ड सरकार द्वारा समर्थित हैं. इन बॉन्ड्स के पूरा होने के बाद मिलने वाली राशि टैक्‍स फ्री होती है और एक टैक्‍स पेयर को इसे टैक्‍स बचाने के लिए कहीं और इन्वेस्‍ट करने की जरूरत नहीं होती है.

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