इनकम टैक्स के दायरे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाने के लिए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की लिस्ट में कुछ और लोगों को भी शामिल किया है. ये ऐसे लोग हैं जिनकी आय पर इनकम टैक्स नहीं लगता है. लेकिन, अब इनको भी आईटीआर फाइल करनी होगी. इस संबंध में सीडीबीटी ने 21 अप्रैल को एक नोटिफिकेशन जारी किया है.
इनकम टैक्स नियम, 1962 के तहत जिन लोगों की कमाई कर छूट से ज्यादा है, उनके लिए आईटीआर फाइल करना अनिवार्य है. इसके अलावा सरकार ने कुछ अन्य शर्तें भी लागू की हैं, जिनके दायरे में आने वाले लोगों को भी ITR फाइल करनी होती है. अब इस लिस्ट में चार नई शर्तें जोड़ी गई हैं.
साल 2019 में सरकार ने अनिवार्य आईटीआर भरने वालों की लिस्ट में संसोधन किया था. तब सरकार ने ऐसे लोगों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य कर दिया गया था जिन्होंने अपने करंट बैंक अकाउंट में एक साल में एक करोड़ या इससे ज्यादा राशि जमा कराई हो, विदेश यात्रा पर दो लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए हों या फिर एक साल में एक लाख रुपये से ज्यादा का बिजली बिल भरा हो. इनमें से किसी भी शर्त पर खरा उतरने वाले व्यक्ति की आय भले ही इनकम टैक्स के दायरे में न आती हो, फिर भी उसे इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है.