आयकर विभाग ने टैक्सपेयर्स (Taxpayers) को फाइल किए जा चुके इनकम टैक्स रिटर्न का वेरिफिकेशन/ई वेरिफिकेशन कराने के लिए नोटिस जारी किया है. बता दें कि आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2019 20 के लिए आयकर रिटर्न के वेरिफिकेशन/ई वेरिफिकेशन की डेडलाइन को आगे बढ़ाकर 28 फरवरी 2022 कर दिया था. अब इसी डेडलाइन को लेकर आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिए टैक्सपेयर्स को याद दिलाया है.
ITR फाइलिंग की प्रॉसेस तब तक पूरी नहीं मानी जाती, जब तक कि करदाता अपने भरे हुए ITR का वेरिफिकेशन न करा लें. समय पर ITR भरा गया है लेकिन ITR को वेरिफाई नहीं किया गया तो ITR फाइलिंग प्रॉसेस पूरी नहीं समझी जाएगी.
कैसे करें ITR ई वेरिफाई
>> ई सत्यापन प्रक्रिया शुरू करने के लिए ई फाइलिंग पोर्टल पर ‘ई वेरिफाई रिटर्न’ क्विक लिंक पर क्लिक करें.
>> इसके बाद पैन, असेसमेंट ईयर आदि जैसे जरूरी जानकारी भरें.
>> अब ‘ई वेरिफाई’ पर क्लिक करें.
>> इसके बाद आपको अपना ई वेरिफिकेशन कोड (ईवीसी) जेनरेट हो जाएगा.