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अगले साल से निर्धारित सेंटरों पर कराना होगा वाहनों का फिटनेस टेस्ट, सरकार कर रही ये तैयारी

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केंद्र सरकार अगले साल से सभी व्हीकल्स के लिए फिटनेस टेस्ट अनिवार्य करने जा रहा है. सरकार इसके लिए अप्रैल 2023 तक नए ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (ATS) की स्थापना करेगी. ये ATS निजी कंपनियों द्वारा संचालित किए जाएंगे. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने एटीएस के माध्यम से वाहनों के अनिवार्य फिटनेस परीक्षण के संबंध में एक अधिसूचना जारी की है.

यह अधिसूचना पिछले साल केंद्र की वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के लॉन्च के बाद आई है. इसमें 15 साल पुराने कमर्शियल व्हीकल्स और 20 साल पुराने पर्सनल व्हीकल्स के लिए फिटनेस टेस्ट अनिवार्य कर दिया है.

अधिसूचना के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से एटीएस के माध्यम से भारी माल वाहनों और भारी यात्री मोटर वाहनों का फिटनेस परीक्षण अनिवार्य होगा. इसके अलावा 1 जून 2024 से अनिवार्य रूप से अनिवार्य रूप से छोटे माल वाहनों, यात्री मोटर वाहनों और लाइट मोटर व्हीकलों को भी इससे गुजरना होगा.

इन ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) में किसी वाहन के फिटनेस टेस्ट समेत अन्य जरूरी टेस्ट के लिए मैकेनिकल एक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा. फिटनेस टेस्ट के बाद 8 साल तक पुराने कमर्शियल व्हीकल के लिए दो साल के लिए रिन्यूअल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा. वहीं 8 साल से ज्यादा पुराने कमर्शियल व्हीकल के लिए एक साल के लिए रिन्यूअल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.

पिछले साल मंत्रालय ने कहा था कि विशेष प्रयोजन वाहनों, राज्य सरकारों, कंपनियों, संघों और व्यक्तियों के निकाय जैसी संस्थाओं को व्यक्तिगत और परिवहन दोनों वाहनों की फिटनेस के परीक्षण के लिए एटीएस खोलने की अनुमति दी जा सकती है. निजी वाहन (गैर-परिवहन) के लिए फिटनेस परीक्षण पंजीकरण के नवीनीकरण के समय (15 वर्ष के बाद) किया जाता है.

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, एटीएस के पूर्व-पंजीकरण या पंजीकरण के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम प्रदान की जाएगी. पंजीकरण प्राधिकारी राज्य के परिवहन आयुक्त के स्तर से ऊपर या स्तर का होगा.

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