दिल्ली सरकार ने अब दिल्ली में कार चलाने वालों को बड़ी राहत दी है. कोरोना के दौर में सरकार ने कार में अकेले ड्राइविंग के दौरान मास्क लगाने वाले फैसले को बदल दिया है. अब कार ड्राइविंग के दौरान अगर कार में सिर्फ एक ही व्यक्ति है तो उसे मास्क लगाना अनिवार्य नहीं होगा. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी.
दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान अकेले कार चलाते समय मास्क लगाने के दिल्ली सरकार के आदेश को बेतुका करार दिया था. कोर्ट ने कहा कि यह फैसला अब तक मौजूद क्यों है? पीठ ने कहा कि ये दिल्ली सरकार का एक आदेश है, आपने इसे वापस क्यों नहीं लिया. यह असल में बेतुका है. आप अपनी ही कार में बैठे हैं और मास्क भी अवश्य लगाएं?
कार के अंदर बैठे शख्स का काट दिया था चालान
जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि यह आदेश अब भी मौजूद क्यों है? इस जल्द फैसला लें. पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने एक ऐसी घटना साझा की, जिसमें मास्क नहीं पहने होने के कारण एक व्यक्ति का चालान किया गया था. दरअसल, वह व्यक्ति अपनी मां के साथ एक कार में बैठा हुआ था और गाड़ी की खिड़की के कांच ऊपर चढ़ा कर कॉफी पी रहा था.
2 हजार था जुर्माना
सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के 7 अप्रैल 2021 के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने निजी कार चलाते समय मास्क नहीं पहनने पर चालान लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था. उन्होंने कहा कोई व्यक्ति कार में बैठा है और 2,000 रुपये का चालान किया जा रहा है. एकल न्यायाधीश का आदेश बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा जब डीडीएमए आदेश पारित किया गया था तो स्थिति अलग थी और अब महामारी लगभग खत्म हो गई है.