सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को पंजाब कांग्रेस प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू (navjot singh sidhu) के खिलाफ 1988 के रोड रेज मामले में सुनवाई 25 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी. सिद्धू ने एक स्थगन अनुरोध दायर किया था, जिसमें कहा गया था कि वह चाहते हैं कि समीक्षा याचिका पर चार सप्ताह के बाद सुनवाई हो. क्रिकेटर से नेता बने इस क्रिकेटर को 2018 में इस मामले में मामूली ₹1,000 के जुर्माने के साथ छोड़ दिया गया था.
पंजाब, वर्तमान में चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा शासित है, 20 फरवरी को अपने नए शासन का चुनाव करने के लिए तैयार है. चुनाव परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे. बाद में, जस्टिस एएम खानविलकर और संजय किशन कौल की पीठ ने सितंबर 2018 में पंजाब कांग्रेस प्रमुख को एक नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि इस घटना में जान गंवाने वाले पटियाला निवासी के परिवार के सदस्यों द्वारा दायर समीक्षा याचिका पर विचार किया जाएगा.
सिद्धू ने दिसंबर 1988 में एक कार पार्किंग को लेकर हुई बहस के दौरान 65 वर्षीय गुरनाम सिंह के सिर पर वार किया था. सिद्धू ने कहा कि उनकी मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई.