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दिल्‍ली में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन पड़ रहा भारी, जुर्माने से बचना है तो जानें नियम

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दिल्‍ली में कोविड-19 (COVID-19) के साथ ओमिक्रॉन (Omicron) के मामले तेज रफ्तार से बढ़ रहे हैं. इस बीच दिल्‍ली सरकार ने राजधानी में येलो अलर्ट जारी कर रहा है, जिसके तहत बाजारों की दुकानों को ऑड-ईवन के आधार पर खोलने की अनुमति है. वहीं, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन में संख्या सीमित करने के साथ कुछ और पाबंदिया भी लगाई गई हैं. इस बीच रविवार को 3,194 कोविड मामले आने से दिल्‍ली अंबर अलर्ट की तरफ बढ़ गयी है. इस अलर्ट के दौरान दिल्‍ली में और अधिक पाबंदियां लग जाएंगी. वहीं, दिल्‍ली सरकार (Delhi Government)ने कोविड प्रोटोकॉल को लेकर सख्‍ती बढ़ा दी है और पालन नहीं करने वालों के चालान धड़ाधड़ काटे जा रहे हैं.

बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) के उल्लंघन पर 2 जनवरी को दिल्ली की सरकारी एजेंसियों ने 1 करोड़ 15 हजार का जुर्माना लगाया. वहीं 45 FIR भी दर्ज की गई हैं. इससे पहले नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी को दिल्ली में कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में 99.34 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था.

ये नियम बचा सकते हैं आपका पैसा

दिल्‍ली में बाजार, बस स्टैंड, बस, मेट्रो आदि स्थानों पर मास्‍क पहनना जरूरी है. वहीं, मास्‍क से आपके नाक और मुंह ढके रहना जरूरी है. इस दौरान जरा सी लापरवाही आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है.
यही नहीं, दिल्‍ली के बाजार में निकलें तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें. ऐसा नहीं करने पर भी जुर्माना लगाया जा रहा है.
राजधानी में रेस्तरां, बार, होटल को 50 फीसदी क्षमता के साथ ही ऑपरेट करने की अनुमति दी गई है. अगर नियम का पालन नहीं किया गया तो जुर्माने से लेकर होटल सीज होने को नियम है. वहीं, कोविड गाइडलाइंस का पालन न करने पर प्रशासन ने मालवीय नगर में शराब की एक दुकान को सील कर दिया.

राजधानी में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू है. इसलिए इस समय अपने घर से बेवजह बाहर न निकलें. हालांकि सरकार ने आपात स्थितियों के लिए लोगों को बाहर निकलने की अनुमति दी है, लेकिन बेवजह घूमते हुए पकड़े जाने पर भी जुर्माना है.
राजधानी दिल्‍ली में इस वक्‍त ऑटो, टैक्सी, रिक्शा और ई-रिक्शा में दो ही लोगों को बैठने की इजाजत है. नियम तोड़ने पर जुर्माना वसूला जा रहा है.
दिल्‍ली मेट्रो, डीटीसी बसें और पर्यावरण बसें 50 फीसदी सीटिंग कैपेसिटी के साथ चल रही रहीं हैं. बस और मेट्रो में खड़े रहने की इजाजत नहीं होगी. अगर इसका पालन नहीं किया तो जुर्माना हो सकता है.

दिल्ली सरकार ने सिनेम हॉल, स्पा, जिम और मल्टीप्लेक्स को बंद कर दिया है.
दिल्ली में शादी समारोह में सिर्फ 20 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति है. इसी तरह अंतिम संस्कार में भी 20 ही जा सकेंगे. इसका उल्लंघन करने पर जुर्माना लग सकता है.

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