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छत्तीसगढ़ में बस के सफर के लिए जेब कर लें ढीली, जानिए सरकार कितना बढ़ाने जा रही किराया

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छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के बस यात्रियों की जेब पर भार बढ़ने वाला है. भूपेश (Bhupesh Baghel) सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बस किराये में 25% बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी है. छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय पर हुई. बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. भूपेश सरकार ने नई फिल्म पालिसी को मंजूरी दे दी है. दुधाधारी ट्रस्ट को नवा रायपुर में 30 एकड़ जमीन देने पर भी सहमति बनी है. प्रदेश में मिलेट्स मिशन के तहत कोदो, कुटकी रागी के उत्पादन को बढ़ाने में सहमति बनी है. सरकार ने अब  लाख उत्पादक किसानों को अल्पकालिक ऋण देने का भी फैसला किया है.

गौरतलब है कि, राज्य में लघु वनोपज के प्रसंस्कण और औषधि पौधा आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की नई औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्थापित उद्योगों में वार्षिक आवश्यकता का 70 प्रतिशत तक कच्चे माल की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया. छत्तीसगढ़ में मिशन मोड में कोदो, कुटकी, रागी फसलों के लिए मिलेट (लघु धान्य) मिशन को वित्तीय वर्ष 2022-23 से लागू करने का निर्णय लिया गया. उपार्जित मिलेट का उपयोग मध्यान्ह भोजन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी के पोषण आहार कार्यक्रम में किया जाएगा.

खरीफ फसलें राजीव गांधी किसान न्याय योजना में शामिल

साल 2021-22 से खरीफ की सारी फसलों को शामिल करने का निर्णय लिया गया. इसके तहत खरीफ मौसम में कृषि एवं उद्यानिकी फसल उत्पादक किसानों को प्रति वर्ष 9 हजार प्रति एकड़ की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी. इसके साथ ही साल 2020-21 में जिस रकबे में किसान द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय किया गया था, अगर वह धान के बदले सुगंधित धान, फोर्टिफाइड धान, अन्य अनाज, दलहन, तिलहन, उद्यानिकी फसल अथवा वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रति एकड़ 10 हजार रूपए प्रतिवर्ष प्रदान किया जाएगा.

विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन

प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के जिला संवर्ग के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों को उस क्षेत्र के स्थानीय निवासी से भरे जाने के लिए बस्तर, सरगुजा और बिलासपुर विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन किया गया है. बिलासपुर बोर्ड में एक जिला कोरबा शामिल हैं, इस बोर्ड के कार्यक्षेत्र में ‘‘गौरला-पेण्ड्रा-मरवाही‘‘ जिले को भी सम्मिलित करने का निर्णय लिया गया.

नवोदय-एकलव्य विद्यालय के लिए ये हुआ अनुमोदन

छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना-2021 के तहत निजी विद्यालयों के संदर्भ में शासन द्वारा वहन किए जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा केन्द्र सरकार द्वारा संचालित आवासीय नवोदय एवं एकलव्य विद्यालय में शैक्षणिक व्यय के समतुल्य अथवा उक्त निजी विद्यालय की वास्तविक व्यय जो भी कम हो का अनुमोदन किया गया.अविभाजित बिलासपुर जिले से नव गठित जिला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही तथा विभाजित बिलासपुर जिला का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण प्रतिशत एवं नियम का अनुमोदन किया गया. ऐसे आवेदक जिनके माता-पिता छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की पात्रता रखते है, छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर अन्य राज्यों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं अथवा प्राप्त किए हैं, उन्हें भी छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र देने का निर्णय लिया गया.

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