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सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन-फ्यूचर मामले से जुड़ी कार्यवाही पर रोक लगाई, जानें पूरा मामला

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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को अमेजन-फ्यूचर-रिलायंस (Amazon-Future-Reliance) मामले से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) के समक्ष सभी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT), सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) से चार सप्ताह के लिए मामले से संबंधित कोई अंतिम आदेश पारित नहीं करने को कहा है. CJI एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और एएस बोपन्ना की एक बेंच ने फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल लिमिटेड की तरफ से दिल्ली HC के आदेश के खिलाफ दायर स्पेशल लीव पिटीशन में आदेश पारित किया.  इसी के साथ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड का शेयर प्राइस में 10 फीसदी के करीब उछाल देखा गया. दोपहर 2.49 बजे कंपनी का शेयर 9.90% फीसदी चढ़ा. NSE शेयर प्राइस 50.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा है.

इसमें फ्यूचर ग्रुप की फर्मों और उसके प्रमोटरों किशोर बियानी और अन्य की संपत्ति को इमरजेंसी अवार्ड के उल्लंघन के लिए कुर्क करने का निर्देश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के कुर्की के आदेश के खिलाफ फ्यूचर ग्रुप की याचिका पर भी नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने FRL और फ्यूचर कूपन प्राइवेट लिमिटेड (FCPL) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी के बयानों पर विचार किया कि आर्बिटेटर ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में अंतिम फैसला सुरक्षित रखा है. बता दें कि अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) और फ्यूचर ग्रुप (Reliance Future Deal) के बीच हुई बहुचर्चित डील के खिलाफ Amazon की याचिका पर फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने अमेजन (Amazon) के पक्ष में फैसला सुना दिया था.

24 हजार करोड़ की डील पर लगाई गई थी रोक
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज और फ्यूचर समूह की करीब 24 हजार करोड़ की डील पर फिलहाल रोक लग गई है. बता दें कि इस सौदे को लेकर अमेरिका की ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन डॉट कॉम एनवी इन्वेस्टमेंट होंल्डिंग्स एलएलसी और एफआरएल कानूनी लड़ाई में उलझे हुए थे. FRL और FCPL ने 17 अगस्त के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसमें कहा गया था कि वह अपने सिंगल जज के पहले के आदेश को लागू करेगा, EA अवार्ड के अनुसार, में FRL को डील के साथ आगे बढ़ने से रोकेगा. इससे पहले इस साल मार्च में, दिल्ली HC ने फ्यूचर रिटेल (FRL) और फ्यूचर कूपन (FCPL) की संपत्ति को कुर्क करने का निर्देश दिया था.

फ्यूचर रिटेल ने की थी जल्द सुनवाई की मांग
हाल ही में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) ने दिल्ली उच्च न्यायालय के एक हालिया आदेश के खिलाफ अपनी नई अपील पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की मांग की थी. बता दें कि अमेजन ने न्यायालय में कहा था कि सिंगापुर के आपातकालीन मध्यस्थ (EA) का एफआरएल को रिलायंस रिटेल के साथ विलय सौदे से रोकने का फैसला वैध है और इसका क्रियान्वयन कराया जाना चाहिए.इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने एफआरएल और वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रहमण्यम ने अमेजन की पैरवी करते हुए अपनी-अपनी दलीलें दीं थीं, जिसके बाद न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति बी आर गवई की पीठ ने फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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