माना जा रहा था कि झारखंड में कोविड के मद्देनज़र 22 अप्रैल से चल रहे लॉकडाउन का सिलसिला 1 जुलाई से खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. सरकार ने बुधवार को जो नए दिशानिर्देश जारी किए, उनके मुताबिक अगले आदेश तक प्रतिबंधों को जारी रखा गया है. सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि फिलहाल स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह जारी रहेगा. बताया गया है कि कोविड 19 की तीसरी लहर के मद्देनज़र यह फैसला लिया गया. हालांकि राज्य में बस सेवाओं को शुरू करने की राहत दी गई है, लेकिन अन्य राज्यों से ट्रांसपोर्ट अभी प्रतिबंधित ही रहेगा.
1 जुलाई सुबह छह बजे से लागू की जाने वाली गाइडलाइन जारी करते हुए एक बड़ी राहत यह दी गई कि दूसरे राज्यों से झारखंड आने वाले लोगों को अब सात दिन के होम क्वारंटाइन की बंदिश नहीं होगी. जो सार्वजनिक स्थान खोले जा रहे हैं, वहां सैनिटाइज़ेशन करने के निर्देश भी दिए गए हैं. रांची में पार्कों को भी सैनिटाइज़ करके खोले जाने की तैयारी है. बिंदुवार जानिए कि इस गाइडलाइन के मुताबिक अब झारखंड में क्या राहत मिलेगी और किस तरह प्रतिबंध जारी रहेंगे.
राज्य के भीतर प्राइवेट वाहनों से सफर करने के लिए E-pass ज़रूरी नहीं होगा. लेकिन राज्य के बाहर से आने वालों के लिए रहेगा.सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर 50 फीसदी कर्मचारी क्षमता के साथ खुल सकेंगे.रात 8 बजे तक दुकानें खुली रह सकेंगी, लेकिन शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक नहीं, यानी वीकेंड लॉकडाउन रहेगा. वीकेंड पर दूध की दुकानें और मेडिकल संस्थान खुल सकेंगे.सिनेमाहॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे. इसी तरह स्टेडियम, जिम और पार्क भी खुल सकेंगे.शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे और राज्य द्वारा करवाई जाने वाली परीक्षाएं स्थगित रहेंगी.आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे लेकिन लाभुकों को भोजन आइटम घर तक पहुंचाए जाएंगे.किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में 50 से ज़्यादा लोगों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा.धार्मिक स्थान श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे. कोई धार्मिक जुलूस भी नहीं निकाला जा सकेगा और न ही किसी तरह की प्रदर्शनी या मेले का आयोजन हो सकेगा.सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. ये नियम तोड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकेगी.किसी और राज्य से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा. दूसरे राज्य से आने वालों के लिए होम क्वारंटाइन की बाध्यता खत्म की गई.