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नवनीत कालरा को दिल्ली हाईकोर्ट से भी राहत नहीं, अब 18 को सुनवाई

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ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जमाखोरी मामले में आरोपी नवनीत कालरा (Navneet Kalra) को दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फिलहाल राहत देने से इनकार कर दिया है. नवनीत कालरा ने साकेत कोर्ट (Saket Court) के अग्रिम जमानत (Anticipatory bail) न देने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 मई को होगी. आरोपी नवनीत कालरा की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हाईकोर्ट में पेश हुए थे.

नवनीत कालरा के वकील का तर्क

हाईकोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ऑक्सीजन

कंसंट्रेटर की कीमत पर सरकार ने कोई कैपिंग नहीं की थी. यानी सरकार की तरफ से कोई कीमत निर्धारित नहीं की गई थी. लिहाजा, उनके क्लाइंट नवनीत कालरा पर एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के उल्लंघन का मामला नहीं बनता है. अभिषेक मनु सिंघीवी ने कोर्ट से मांग की थी कि सोमवार तक के लिए कोर्ट सुनवाई को टाल दे.

दिल्ली पुलिस के वकील का तर्क
दिल्ली पुलिस की तरफ से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू पेश हुए थे. उन्होंने हाईकोर्ट से कहा कि इस मामले में अभी और डेवलपमेंट हो रहा है और यह बड़ा अर्जेंट मामला नहीं है कि छुट्टी वाले दिन कोर्ट सुने. इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट के फैसले पर भरोसा है. लिहाजा, आरोपी नवनीत कालरा को राहत अभी नहीं दी जा सकती. अगली सुनवाई 18 मई को होगी.

कल साकेत कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका हुई थी खारिज

आपको बता दें कि गुरुवार को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. जिसके बाद आरोपी नवनीत कालरा ने निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी. बीते कल हाईकोर्ट में आरोपी नवनीत कालरा की अग्रिम जमानत याचिका पर शाम 7 बजे भी सुनवाई हुई थी. अब मामले में 18 मई को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. दिल्ली पुलिस 18 मई को हाईकोर्ट को मामले में हुई डेवलपमेंट की जानकारी देगी.

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