केंद्र सरकार के अधिकारी अब हाई-टेक होने वाले हैं. 1.3 लाख रुपये तक की कीमत के मोबाइल, लैपटॉप व अन्य उपकरणों उन्हें दिए जाएंगे. यही नहीं वे चार साल बाद इन उपकरणों को वो निजी इस्तेमाल के लिए अपने पास भी रख सकेंगे. वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग इस बारे में एक कार्यालय ज्ञापन के जरिये दिशानिर्देश जारी किए हैं. इसके अनुसार, योग्य अफसर अपने आधिकारिक कामकाज के लिए इतने मूल्य का मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक, अल्ट्रा-बुक, नेट-बुक या अन्य उपकरण ले सकते हैं.
दिशानिर्देशों के अनुसार, केंद्र सरकार के उप-सचिव और इससे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के पात्र होंगे. अनुभाग अधिकारियों और अंडर सेक्रेटरी के मामले में स्वीकृत क्षमता के 50 प्रतिशत अधिकारियों को ऐसे उपकरण जारी किए जा सकते हैं. उपकरण की कीमत के बारे में कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि यह एक लाख रुपये तक के हो सकते हैं. हालांकि, ऐसे उपकरण जिनमें 40 प्रतिशत से अधिक मेक-इन-इंडिया कलपुर्जों का इस्तेमाल हुआ है, उनके मामले में यह सीमा 1.30 लाख रुपये और कर होगी.
चार साल तक नया उपकरण नहीं मिलेगा
इसमें कहा गया है, ‘‘यदि किसी मंत्रालय/विभाग में अधिकारी को पहले से ही एक उपकरण आवंटित है, तो उसे चार साल तक नया उपकरण जारी नहीं किया जा सकता. हालांकि, उपकरण के किफायती रूप से मरम्मत के योग्य नहीं रहने पर ‘अपवाद’ होगा. इसमें कहा गया है कि अधिकारी चार साल के बाद इस उपकरण को अपने पास रख सकता है.