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पश्चिम बंगाल में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही शुरू

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पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम निर्देश चुनाव आयोग को दिए थे. चुनाव आयोग ने अब उन आदेशों पर अमल शुरू कर दिया है. चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आदेश दिया है कि कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक सभी सुधार करें.
आयोग ने पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए जो निर्देश दिए हैं, उनके मुताबिक 24 जनवरी तक तार्किक श्रेणी के तहत आने वाले लोगों की नाम से संबंधित विसंगतियों को प्रदर्शित किया जाएगा. ग्राम पंचायत भवनों के साथ हर तहसील और ब्लॉक दफ्तर में सार्वजनिक स्थानों पर, स्थानों पर, सभी शहरों के वार्ड कार्यालयों में इन्हें प्रदर्शित किया जाएगा. इन दो श्रेणियों में शामिल व्यक्ति यानी तार्किक विसंगति का ब्यौरा क्या है, उसकी भी जानकारी दी जाए.

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