केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए वित्तवर्ष 2023-24 के लिए कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स (CII) जारी कर दिया है. इनकम टैक्सपेयर्स के लिए यह इंडेक्स काफी काम का होता है. इसके जरिये ही करदाता महंगाई को अपने मुनाफे में एडजस्ट कर सकते हैं और टैक्स के रूप में बड़ी बचत कर सकते हैं. ऐसे करदता जिन्हें चालू वित्तवर्ष में शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी से कोई मुनाफा होगा, वे टैक्स की गणना इस इंडेक्स के आधार पर कर सकते हैं.
इनकम टैक्स विभाग ने मंगलवार को अप्रैल से शुरू हुए नए वित्तवर्ष के लिए CII जारी कर दिया है. इस इंडेक्स का इस्तेमाल लांग टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स की गणना के लिए किया जाता है. इसके तहत अचल संपत्ति आती है, जिसमें सरकारी प्रतिभूतियां, शेयर, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी, ज्वैलरी जैसी चीजें आती हैं. इसका इस्तेमाल मुनाफे के साथ महंगाई को एडजेस्ट करने के लिए किया जाता है. किसी भी कैपिटल गेन पर टैक्स की गणना के लिए महंगाई की दर को हटाकर वैल्यू निकाली जाती है.
कितना है इस साल का इंडेक्स
CBDT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि वित्तवर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स 348 रखा है. अमूमन CBDT हर साल जून में CII को जारी करता है, लेकिन इस बार अप्रैल में ही जारी कर दिया गया. पिछले वित्तवर्ष में CII 331 था, जबकि उससे पहले के वित्तवर्ष में यह 317 रहा था. टैक्स मामलों के जानकार का कहना है कि इस बार जल्दी CII आने की वजह से करदाताओं को एडवांस टैक्स जमा करने में भी आसानी होगी.