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ITR भरने में हो रही दिक्कत अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया जवाब

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वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर (ITR) दाखिल करने का आज आखिरी दिन है. आईटीआर दाखिल करने के लिए टैक्सपेयर्स के पास अब से कुछ ही घंटे बचे हुए हैं. वहीं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों (Frequently Asked Questions) का एक सेट जारी किया है. इसमें उन 10 प्रमुख सवालों के जवाब दिए गए हैं जो टैक्सपेयर्स ने आईटीआर भरने के दौरान पूछे थे.

DSC का इस्तेमाल कर ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया पासवर्ड डाल सकते हैं टैक्सपेयर्स
पासवर्ड बदलने के बारे में एक सवाल के जवाब में डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे टैक्सपेयर्स जिनके मोबाइल नंबर आधार से जुड़े नहीं हैं वे इंटरनेट बैंकिंग में लॉग-इन कर या वैलिड डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) का इस्तेमाल कर ई-फाइलिंग पोर्टल पर नया पासवर्ड डाल सकते हैं

आईटीआर में टैक्स अदायगी की जानकारी अपने-आप दिखने लगती है
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि विभिन्न बैंक विभाग को जानकारी 3 से 4 दिन में भेजते हैं, उसके बाद ही वह जानकारी टैक्स रिटर्न/पहले से भरे गए ब्योरे में जुड़ती है. उसने कहा, ‘‘आईटीआर में टैक्स अदायगी की जानकारी अपने-आप दिखने लगती है लेकिन टैक्सपेयर्स को थोड़ा इंतजार करना होगा.’’

टैक्सपेयर्स द्वारा पूछे गए सवालों में एआईएस, 26एएस में दिखाई देने वाली इनकम में अंतर, बैंक ब्याज की बचत के लिए कटौती, टैक्स व्यवस्था बदलना, ऑफलाइन तरीके से रिटर्न भरना आदि शामिल थे.

कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक भरना होता है रिटर्न
आईटी रिटर्न भरने की तारीख टैक्सपेयर्स की श्रेणी के अनुसार भिन्न होती है. वेतनभोगी लोगों को आईटीआर 31 जुलाई तक भरना होता है जबकि कॉरपोरेट और कारोबारियों को 31 अक्टूबर तक रिटर्न भरना होता है.

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