इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. आईटीआर फाइल (ITR Filing) करने से पहले आयकरदाता को कुछ डॉक्यूमेंट की जांच जरूर कर लेनी चाहिए. ऐसा ही एक डॉक्यूमेंट है फॉर्म 26AS. फॉर्म 26AS एक कंसोलिटेड टैक्स स्टेटमेंट होता है. इसमें करदाता की आय के अलग-अलग स्रोतों से काटे गए टैक्स का विवरण होता है. जैसे, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स (TDS), टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (TCS), एडवांस टैक्स या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स का भुगतान, रेग्युलर टैक्स, रिफंड जैसी डिटेल्स.
कई वजहों से फॉर्म 26AS में दी गई जानकारियां गलत हो सकती हैं. अगर जानकारी गलत है तो उसे सुधरवाना बहुत जरूरी है. इसे सुधरवाने की प्रक्रिया अलग-अलग है. अगर आपकी कंपनी या बैंक ने आपके पैन नंबर के साथ सरकार के पास टैक्स जमा करने में गलती कर दी है, तो आपको टैक्स काटने वाली अपनी कंपनी या बैंक के पास जाना होगा.
कैसे सुधारें गलती?
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डेलॉयट इंडिया में पार्टनर आरती राउत का कहना है कि फॉर्म 26-AS में विभिन्न स्रोतों जैसे वेतन, एफडी ब्याज और कैपिटल गेन्स से हुई आय और उस पर काटे गए टैक्स का विवरण होता है. इस प्रकार, 26AS में विभिन्न भुगतानकर्ताओं द्वारा दायर टैक्स विदहोल्डिंग रिटर्न का विवरण होता है. अगर इनमें से किसी भी भुगतानकर्ता ने कोई गलत डिटेल दी होगी, तो फॉर्म 26एएस में गलत जानकारियां दर्ज मिलेंगी. अगर किसी भुगतानकर्ता ने गलत जानकारी दर्ज कर रखी है तो इसे सही करने का निवेदन उपयुक्त डॉक्यूमेंट देकर गलत जानकारी दर्ज करने वाली संस्था से करना चाहिए.
अगर आप वेतनभोगी हैं तो और आपका कंपनी टीडीएस काटती है और टीडीएस काटने की गलत जानकारी फॉर्म 26एएस में गलत जानकारी दर्ज है तो, आपको अपने नियोक्ता से इसे ठीक कराने के लिए संपर्क करना होगा. अगर बैंक एफडी ब्याज पर काटे गए कर की गलत जानकारी है आपको बैंक से इसे सुधारने की अपील करनी पड़ेगी.
स्टेटमेंट करते रहें चेक
टैक्सबडी डॉट कॉम के फाउंडर सुजीत बांगड़ का कहना है कि 26एएस डिटेल्स को तिमाही आधार पर अपडेट किया जाता है. आप केवल उन क्रेडिट्स को ही क्लेम कर सकते हैं जो आईटीआर फाइल करते वक्त 26एएस में दिखते हैं. एक आयकरदाता को रेगुलर इस 26एएस स्टेटमेंट को चेक करते रहना चाहिए. आमतौर पर इसमें बहुत बार क्रेडिट दर्ज नहीं होता. इसलिए सबसे पहले आपको आपका टैक्स काटने वाले के पास जाने चाहिए और उससे टीडीएस स्टेटमेंट फिल्ड को अपडेट करने की रिक्वेस्ट करनी चाहिए.
इन कारणों से दर्ज हो जाती है गलत जानकारियां
कई बार कुछ टैक्स जैसे एडवांस टैक्स या सेल्फ एसेसमेंट टैक्स भर देते हैं, परंतु वह 26 एएस में दिखता नहीं है. ऐसा कई कारणों से हो सकता है. जैसे गलत पैन नंबर भर देना या फिर गलत एसेसमेंट ईयर दर्ज कर देना. इसके अलावा कई बार बैंक भी टीआईएन सूचना भरते वक्त गलती कर देते हैं. इस एरर को ठीक करवाने के लिए आपको संबंधित अधिकारी को चालान में बदलाव करने को कहना होगा. इसके लिए आपको टीआईएन वेबसाइट का सहारा लेना होगा, जहां चालान स्टेटस इन्क्वायरी की सुविधा उपलब्ध है और वहां आप यह जान सकते हैं कि सीआईएन वाला चालान टीआईएन पर अपलोड किया गया है नहीं.
बांगड़ का कहना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आपके करों से संबंधित एंट्रियां 26AS में दर्ज नहीं होती हैं. इन्हें दर्ज कराने के लिए आपको आपका टीडीएस काटने वाली संस्था से संपर्क करना चाहिए और उससे पूछना चाहिए कि कहीं उसने टीडीएस स्टेटमेंट दर्ज करते हुए गड़बड़ी तो नहीं कर दी है. आप एसेसिंग ऑफिसर को भी इसकी सूचना देकर उससे इसे ठीक करने के लिए हस्तक्षेप करने को कह सकते हैं.