आयकर विभाग ने वित्तवर्ष 2021-22 का रिटर्न भरने की अंतिम तारिख तय कर दी है. व्यक्तिगत करदाताओं को 31 जुलाई तक हर हाल में अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) करना होगा.
वैसे तो नौकरीपेशा को रिटर्न भरने में खासी मुश्किल नहीं आती लेकिन अगर आपने वित्तवर्ष के दौरान नौकरी बदली है तो रिटर्न भरने की तैयारी जरा दूसरे तरीके से करनी होगी. दरअसल, नौकरी बदलने पर आपको एक ही वित्तवर्ष में दो संस्थानों से सैलरी मिलती है. इसका मतलब हुआ कि आपको दो जगहों से मिल रहे वेतन का ब्योरा अपने आयकर रिटर्न में अन्य डिटेल के साथ शामिल करना होगा.
फॉर्म 16 है सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट
नौकरीपेशा के लिए अपना आयकर रिटर्न भरने में सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है फॉर्म 16. इसे आपकी कंपनी या नियोक्ता की ओर से जारी किया जाता है. कंपनियों के लिए वैसे तो 15 जून तक हर हाल में अपने कर्मचारियों को फॉर्म 16 जारी कर देना होता है. इसमें आपके वेतन कमाई की पूरी जानकारी होने के साथ कंपनी की ओर से काटे गए टीडीएस का भी ब्योरा होता है. इसके लिए एचआरए, 80सी के तहत मिली छूट और स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी ब्योरा आपको फॉर्म 16 से मिल जाएगा.
क्या आपको मिला अपना फॉर्म 16
जैसा कि ऊपर बताया गया है कि कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों का फॉर्म 16 हर हाल में 15 जून तक जारी करना जरूरी होता है. आपकी नई कंपनी या मौजूदा नियोक्ता तो इसे तय समय पर उपलब्ध करा देगा, लेकिन हो सकता कि पुरानी कंपनी ने इसे भेजने में देर लगाई हो. बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द अपनी पुरानी कंपनी को मेल अथवा फोन करके बीते वित्तवर्ष का फॉर्म 16 मंगा लें.