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मैंबर्स ईपीएफओ के लिए जरूरी है नॉमिनी चुनना, कितने हो सकते हैं नॉमिनी और क्‍या है इन्‍हें बनाने की प्रक्रिया

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कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने अब ईपीफ मैंबर्स के लिए ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है. इसके बिना ईपीएफ खाताधारक अब ईपीएफओ की कुछ सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते. इन सुविधाओं में पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक करना भी शामिल है. वैसे किसी भी बचत योजना अकाउंट में खाताधारक द्वारा नॉमिनी घोषित करना जरूरी भी है और ऐसा करना लाभदायक भी होता है. इससे खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति को मिल जाता है, जिसे अकाउंट होल्‍डर देना चाहता था.

ई-नॉमिनेशन पीएफ खाताधारक और उसके परिवार को पीएफ बेनेफिट दिलाने में बहुत सहयोगी है. अगर किसी पीएफ सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावा और निपटारा तभी संभव है जब ई-नॉमिनेशन किया गया हो.
यह है नॉमिनी बनाने के नियम
वैसे तो नियम यह है कि पीएफ अकाउंट होल्‍डर सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है. अगर किसी व्‍यक्ति का परिवार नहीं है, तो वह उस स्थिति में किसी अन्‍य व्‍यक्ति को भी अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है. किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने के बाद अगर परिवार का पता है तो गैर-परिजन का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है. अगर कर्मचारी ने नॉमिनी का उल्लेख नहीं किया है और कर्मचारी की मृत्‍यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पाने हासिल करने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है.
एक से ज्यादा भी बना सकते हैं नॉमिनी
ईपीएफओ पीएफ खाताधारक को यह सुविधा भी प्रदान करता है कि वह अपने एक से ज्‍यादा नॉमिनी भी घोषित कर सकता है. एक से ज्‍यादा नॉमिनी होने पर ज्‍यादा नॉमिनेशन डिटेल्‍स देनी होती है और इस बात का स्‍पष्‍ट उल्‍लेख करना होता है कि किस नॉमिनी को कितनी राशि देनी है.

ई-नॉमिनेशन जरूरी
पीएफ अकाउंट होल्‍डर के लिए अब ईपीएफओ ने ई-नॉमिनेशन अनिवार्य कर दिया है. अगर कोई मैंबर ई-नॉमिनेशन नहीं करता है तो वह अपने पीएफ अकाउंट का बैलेंस और पासबुक नहीं देख सकता. ई-नॉमिनेशन के लिए खाताधारक का यूएएन का एक्टिव होना और मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना जरूरी है. ई-नॉमिनेशन ऑनलाइन खाताधारक घर बैठे भी कर सकता है.

ऐसे करें ई-नॉमिनेशन

EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें.
‘सर्विस’ टैब में, ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘फॉर इम्पलॉइज़’ टैब पर क्लिक करें.
अब अपने UAN के साथ लॉग इन करें.
मैनेज टैब नजर आएगा. इसमें ई-नॉमिनेशन चुनें.
अब अपना परमानेंट और करंट एड्रेस भरें.
फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए, यस सिलेक्ट करें.
नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें.
अब ई-साइन आइकन पर क्लिक कर आगे बढ़ें.
अपना आधार नंबर दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP भी भरें.
इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा.

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