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Alert : Advance Tax जमा करने का आज है आखिरी मौका, नहीं दिया तो भरना होगा जुर्माना

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अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) से एडवांस टैक्स (Advance Tax) भरने का मैसेज मिला है तो उसकी अनदेखी न करें. भारी ब्याज से बचने के लिए एडवांस टैक्स का भुगतान समय पर करें. वित्त वर्ष 2021-22 के एडवांस टैक्स की चौथी किस्त के भुगतान की आज आखिरी तारीख है.

एडवांस टैक्स भरने से पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि आपके ऊपर कितनी देनदारी बन रही है. अगर देनदारी बन रही है तो ब्याज से बचने के लिए 15 मार्च 2022 को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 100 फीसदी टैक्स जमा कर दें। एडवांस टैक्स वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले उसी साल हुई इनकम पर जमा किया जाता है.

चार किस्तों में जमा करना होता है एडवांस टैक्स
टैक्सपेयर को अपनी टैक्स की देनदारी की गणना करके वित्त वर्ष के दौरान चार किस्तों में टैक्स देना होता है. टैक्सपेयर से आम तौर पर एक किस्त में टैक्स जमा करने की उम्मीद नहीं की जाती है. टैक्सपेयर को 15 फीसदी, 45 फीसदी, 75 फीसदी और 100 फीसदी की किस्तों में क्रमशः 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च से पहले किस्तों में अपना एडवांस टैक्स जमा करना होता है.

ऐसे करें कमाई की गणना
मनी कंट्रोल की खबर के मुताबिक, डेलॉय इंडिया में पार्टनर आरती राउते का कहना है कि एडवांस टैक्स की गणना के लिए टैक्सपेयर को साल भर के दौरान होने वाली कुल इनकम का अनुमान लगाना होता है. इसी पर उसे एडवांस टैक्स देना होता है. पिछले साल की इनकम के स्तर में बदलावों को समायोजित करते हुए ब्याज दर में बदलावों, प्रॉपर्टी से मिलने वाले किराये आदि को शामिल किया जाता है. ये इनकम फॉर्म 26एएस (Form 26AS) में दिख जाते हैं. इसमें साल के दौरान इनवेस्टमेंट से हुई इनकम को शामिल कर लीजिए. चुकाया गया कर और कंप्लायंस से जुड़ी जानकारियां Form 26AS में शामिल होती हैं.

इन्हें जमा करना होता है एडवांस टैक्स
कई परिस्थितियों में एडवांस टैक्स भरा जाता है. अगर आप फ्रीलांसर, सैलरीड एवं बिजनेस करते हैं और आपकी सालाना कमाई पर टैक्स की देनदारी 10000 से अधिक बनती हो तो एडवांस टैक्स भरना होता है. सीनियर सिटीजन (60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के) जिनको बिजनेस या प्रोफेशन से कोई इनकम नहीं है तो उन्हें एडवांस टैक्स से छूट मिलती है. इसके अलावा, जिस सैलरीड व्यक्ति की वेतन के अलावा कोई कमाई नहीं है, उसे एडवांस टैक्स नहीं देना होता है.

ऐसे कर सकते हैं जमा
-आप ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन भी एडवांस टैक्स जमा कर सकते हैं.
-ऑफलाइन भुगतान के लिए टैक्स आयकर विभाग द्वारा अधिकृत बैंक शाखा में पेमेंट चालान (चालान संख्या 280) का इस्तेमाल कर सकते हैं.
-ऑनलाइन भुगतान के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर जाइए और ई-पेट टैक्सेस पर क्लिक कीजिए.

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