पैन कार्ड (PAN Card) और आधार कार्ड (Aadhar Card) एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है. आधार कार्ड का इस्तेमाल ज्यादातर आईडी प्रूफ के लिए किया जाता है, वहीं पैन कार्ड का इस्तेमाल वित्तीय लेन देन (Financial के लिए सबसे ज्यादा किया जाता है. बैंक में अकाउंट खोलने से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने तक हर जगह पैन कार्ड काम आता है.
ऐसे में अगर पैन कार्ड गुम हो जाए तो यह बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है. अगर आपका पैन कार्ड भी कहीं खो गया है तो इस कारण परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इनकम टैक्स की बेवसाइट (Income Tax Website) से आसानी से अपना ई-पैन कार्ड डॉउनलोड (e-PAN Card Download Process) कर सकते हैं. चो चलिए हम आपको ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में बताते हैं.
ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आप इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर क्लिक करें. इसके बाद आप Instant e-PAN ऑप्शन को चुनें.
इसके बाद आप New e-PAN ऑप्शन का चुनाव करें. यहा आपसे पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा. अपने पैन कार्ड नंबर को दर्ज करें. अगर आपको पैन कार्ड नंबर नहीं याद है तो अपना आधार नंबर भी दर्ज कर सकते हैं.
इस ओटीपी को दर्ज करें. इसके बाद सारे डीटेल्स को चेक करें और इसके बाद Submit बटन दबाएं. इसके बाद आपके दर्ज ईमेल आईडी (e-mail ID) पर आपको पैन का PDF भेज दिया जाएगा. इस PDF को डाउनलोड कर लें. इसके बाद आप इस e-PAN को डाउनलोड कर लें.
आपको बता दें कि पैन और आधार को एक दूसरे से लिंक करना बहुत जरूरी है. बिना पैन नंबर के भी आप अपने आधार से पैन कार्ड को डाउनलोड (PAN Card Download) कर सकते हैं. लेकिन, आधार से पैन को डाउनलोड करने के लिए दोनों का लिंक रहना बहुत जरूरी है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने पहले आधार और पैन लिंक कराने की आखिरी डेट 30 सितंबर 2021 को दी थी, जिसे बढ़ाकर अब 31 मार्च 2022 कर दिया गया है. इस डेट तक पैन और आधार न लिंक होने पर आपको 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है.