आगामी विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) के लिए होने वाली रैलियों पर लगे प्रतिबंध को 11 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है. केंद्रीय चुनाव आयोग (CEC) की सोमवार को हुई बैठक में यह अहम फैसला लिया गया. इसके साथ ही आयोग ने मतदान के पहले दो चरणों वाले निर्वाचन क्षेत्रों में अधिकतम 1000 लोगों के साथ सार्वजनिक सभा करने की अनुमति प्रदान कर दी और घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने के लिए नियमों में भी ढील दे दी.
आयोग ने एक बयान में कहा कि घर-घर प्रचार अभियान (Door To Door Campaign) में सुरक्षाकर्मियों को छोड़कर अब 10 व्यक्तियों की जगह 20 लोग शामिल हो सकेंगे, जबकि राजनीतिक दलों को अधिकतम 500 लोगों या हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत तक इनडोर बैठकें आयोजित करने की छूट भी दी गई है. प्रचार के लिए वीडियो वैन को भी कोविड-19 प्रतिबंधों के साथ निर्दिष्ट खुले स्थानों पर अनुमति दी गई है.
निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने आठ जनवरी को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में चुनावों की तारीखों की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक रैलियों, रोड शो और बाइक रैलियों तथा इस तरह के अन्य प्रचार कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी. आयोग ने 15 जनवरी को इन प्रतिबंधों को 22 जनवरी तक और फिर बाद में 31 जनवरी तक बढ़ा दिया था.
10 फरवरी को UP में पहले चरण का मतदान
उत्तर प्रदेश में पहले दो चरणों में 10 और 14 फरवरी को मतदान होना है. उत्तराखंड और गोवा में 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होगा. मणिपुर में दो चरणों में 27 फरवरी और तीन मार्च को मतदान होगा, जबकि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को एक चरण में चुनाव होंगे. पांचों राज्यों में मतदान संपन्न होने के बाद 10 मार्च को मतगणना होगी.