सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीएसई 12वीं के कंपार्टमेंट, प्राइवेट और पत्राचार के छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आवेदन की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे छात्र भी अनंतिम आधार पर उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं. हालांकि प्रवेश के समय छात्रों को संबंधित संस्थानों के समक्ष अपना रिजल्ट प्रस्तुत करना होगा.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) की तरफ से पेश प्रस्तावों के आधार पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर ने कहा कि अनंतिम आधार पर ये छात्र प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं, हांलाकि सीबीएसई द्वारा परिणाम घोषित करने पर छात्रों को रिजल्ट प्रस्तुत करना होगा.
क्या कहा कोर्ट ने
न्यायाधीश हृषिकेश रॉय और सीटी रविकुमार भी फैसला देने वाली पीठ में शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि, छात्र उच्च शिक्षा के लिए अनंतिम आधार पर पाठ्यक्रमों में आवेदन कर सकता है. साथ ही सीबीएसई द्वारा परिणाम जारी करने पर, एक हफ्ते के अन्दर संस्थान में रिजल्ट जमा करने का हलफनामा भी दे सकता है.
दाखिल की गई थी याचिका
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी कि सीबीएसई 12वीं के प्राइवेट, पत्राचार और कंपार्टमेंट छात्रों के परिणामों में देरी हो सकती है, ऐसे में उच्च शिक्षा में प्रवेश से छात्र वंचित रह सकते हैं. याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सीबीएसई 12वीं के ऐसे करीब एक लाख छात्रों के परिणाम जारी नहीं किए गए हैं.