Home छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य, जिसने भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष...

छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य, जिसने भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपए अनुदान देने लागू की योजना: श्री भूपेश बघेल

40
0

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में आज से ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के लिए पंजीयन की शुरूआत के अवसर पर मजदूर भाईयों और बहनों को शुभकामनाएं देते हुए उनसे इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराने की अपील की है।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता के नाम जारी संदेश में कहा है कि छत्तीसगढ़ में हमने जरूरतमंद लोगों को न्याय दिलाने की जो पहल की है, उसमें “राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना” के नाम से एक नया अध्याय जुड़ रहा है। इस न्याय योजना के लिए पंजीयन की शुरूआत आज 1 सितम्बर से हो रही है। पंजीयन का यह काम 30 नवम्बर 2021 तक चलेगा। योजना का लाभ 10 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिलेगा। प्रत्येक परिवार के लिए 6 हजार रूपए प्रतिवर्ष अनुदान राशि, सीधे उनके बैंक खाते में जमा कराई जाएगी।
उन्होंने कहा कि हमारी शीर्ष नेता और सांसद श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी ने हमें यह मंत्र दिया है कि गरीब परिवारों की जेब में किसी भी तरह से धन राशि डाली जाए ताकि ये लोग आर्थिक संकट के दौर में, कर्ज के दुष्चक्र में न फंसे और अपनी जरूरतें पूरी कर सकें। जिस तरह से किसानों को मिली आर्थिक मदद ने बाजार को संबल दिया है, उसी तरह भूमिहीन कृषि मजदूरों को मिली आर्थिक मदद भी ग्रामीण अंचल में अर्थव्यवस्था को गति देने का माध्यम बनेगी।
श्री बघेल ने कहा कि हमारा यह बहुत बड़ा सपना था कि किसी भी रूप में ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों की मदद करें और अब यह सपना पूरा होने का समय आ गया है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जिसने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए ऐसी योजना लागू की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ’राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ के माध्यम से हम प्रदेश के सर्वाधिक जरूरतमंद परिवारों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि बात है अभिमान की, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की। न्याय योजना की यह नई कड़ी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के हमारे लक्ष्य को पूरा करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने योजना के लिए पात्र मजदूर भाइयों और बहनों से अपना पंजीयन कराने की अपील करते हुए कहा कि इसी वर्ष में उन्हें योजना का लाभ देने की शुरूआत हो जाएगी।
ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार के मुखिया को योजना के पोर्टल पर कराना होगा पंजीयन
‘राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना’ का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर परिवारों के मुखिया को निर्धारित समयवधि में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के पोर्टल आरजीजीबीकेएमएनवाय डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन (rggbkmny.cg.nic.in) में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु मजदूर परिवार के मुखिया को आवश्यक दस्तावेज-आधार कार्ड, बैंक पासबुक के छाया प्रति के साथ आवेदन सचिव, ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। आवेदन में यथा संभव मोबाईल नम्बर का भी उल्लेख करना होगा। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा हितग्राही से प्राप्त आवेदन निर्धारित समय सीमा में जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा करना होगा। जहां पोर्टल में इसकी प्रविष्टी की जाएगी। हितग्राही परिवार आवेदन की पावती ग्राम पंचायत सचिव से प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में र्भुइंया रिकार्ड के आधार पर ग्रामवार बी-1 तथा खसरा की प्रतिलिपि चस्पा की जायेगी। जिससे भू-धारी परिवारों की पहचान स्पष्ट हो सके तथा भूमिहीन परिवारों को आवेदन भरने में सुविधा प्राप्त हो सके।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here