इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (Income Tax Department) ने चालू वित्त वर्ष (2021-22) में 9 अगस्त तक 22.61 लाख से ज्यादा टैक्सपेयर्स को 47,318 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि रिफंड किए हैं. यह आंकड़ा 1 अप्रैल 2021 से 9 अगस्त 2021 के बीच जारी रिफंड के हैं. इसमें से पर्सनल इनकम टैक्स रिफंड 114,241 करोड़ रुपये था, जबकि कॉरपोरेट्स का टैक्स रिफंड 33,078 करोड़ रुपये था.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट कर कहा, ”सीबीडीटी ने एक अप्रैल, 2021 से 9 अगस्त, 2021 के बीच 22.61 लाख से अधिक टैक्सपेयर्स को 47,318 करोड़ रुपये करोड़ रुपये लौटाए हैं. इसमें 21,38,375 व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स को 14,241 करोड़ रुपये और कंपनी टैक्स के तहत 1,22,511 इकाइयों को 33,078 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.”
गौरतलब है कि पिछले वित्त वर्ष 2020-21 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2.38 करोड़ टैक्सपेयर्स को 2.62 लाख करोड़ रुपये का टैक्स रिफंड जारी किया था. यह वित्त वर्ष 2019-20 में जारी 1.83 लाख करोड़ रुपये के रिफंड से 43.2 फीसदी ज्यादा था.
रिटर्न भरते समय गलती से कटा है ज्यादा ब्याज तो आईटी डिपार्टमेंट लौटाएगा पैसा
हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा था कि वह सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के चलते 2020-21 का रिटर्न भरते समय टैक्सपेयर्स से लिए गए ब्याज और लेट फीस को लौटाएगा. महामारी के दौरान टैक्सपेयर्स को अनुपालन संबंधी राहत देने के इरादे से पिछले वित्त वर्ष के इनकम टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि को 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है. हालांकि, कुछ टैक्सपेयर्स ने यह शिकायत की थी कि 31 जुलाई, 2021 के बाद भरे गए इनकम टैक्स रिटर्न पर उनसे ब्याज और लेट फीस वसूले गए.