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राष्ट्रपति चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल मतदान करते हुए।

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रायपुर, छत्तीसगढ़ विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरी शंकर अग्रवाल ने मतदान किया। इसके पूर्व राष्ट्रपति चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ने सारी तैयारियां पूरी कर ली । निर्वाचक मंडल के सदस्यों के लिए यह निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में वे मोबाइल फोन और अपनी कलम लेकर प्रवेश नहीं करेंगे। मोबाइल फोन सेट और पेन रखने के लिए सूचना कार्यालय खुला रहेगा, जहां उनके लिए निर्धारित पिजन हॉल में वे इन चीजों को रख सकते हैं। विधानसभा सचिव एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक बी.एच. अनिल कुमार भी रायपुर पहुंचे और उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डी.डी. सिंह के साथ संपूर्ण व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि प्रेक्षक ने निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के पालन पर जोर दिया और उन्होंने यह प्रकट किया कि प्रवेश अत्यंत सीमित एवं नियंत्रित होना चाहिए। राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए इस बार निर्वाचन आयोग ने अपना अधिमान्य अंकित करने के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों के लिए विशेष कलम की व्यवस्था की है। सदस्यों को अपना अधिमान्य उसी कलम से अंकित करना आवश्यक है। राष्ट्रपति निर्वाचन में चूंकि केवल निर्वाचित प्रतिनिधि हिस्सा लेते हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ के 90 निर्वाचित प्रतिनिधि मतदान के लिए पात्र हैं, जिसकी अधिकृत सूची भी निर्वाचन आयोग से प्राप्त हो गई है, जो लोकसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सचिव देवेंद्र वर्मा के मुताबिक, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए विधानसभा परिसर में मुख्य भवन स्थित समिति कक्ष क्रमांक 2-3 एवं सेंट्रल लॉन का संपूर्ण आधा हिस्सा प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां केवल निर्वाचक मंडल के सदस्य, प्रेक्षक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए पास धारक पत्रकार निर्धारित निर्देशों के अंतर्गत पात्र हैं। इसके अलावा मतदान कार्य में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी, जिन्हें सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी ने अधिकृत किया है, जारी किए गए पास के आधार पर प्रवेश कर सकेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन में वर्तमान परिस्थिति में सुरक्षा के दृष्टिकोण से निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप सहायक निर्वाचन अधिकारी/पीठासीन अधिकारी यथा-समय परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय ले सकेंगे।

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