रायपुर(छ.ग.), 24-8 : छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन के दौरान मीडिया प्रमाणनन और पेड न्यूज के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के महानिदेशक धीरेन्द्र ओझा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तैयारियों की समीक्षा की और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। महानिदेशक श्री ओझा ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन के दौरान राज्य स्तर और सभी जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणनन और अनुवीक्षण समितियां रहेंगी, यह समितियां राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जारी किए जाने वाले विज्ञापनों का प्रमाणीकरण, पेड न्यूज की मॉनिटरिंग और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम तथा आदर्श आचरण संहिता के क्रियान्वयन की सतत् निगरानी करेगी। यह समितियां निर्धारित समयावधि में आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के संज्ञान में ऐसे मामलों को लाएंगी। पाम्पलेट और ब्रोशरों में प्रिंटर्स और प्रकाशक का नाम अनिवार्य रूप से होना चाहिए। इनकी प्रति भी एम.सी.एम.सी को अनिवार्य रूप से देनी होगी, उन्होंने बताया कि मतदान समाप्ति के समय के आधे घण्टें बाद ही एक्जिट पोल जारी किए जा सकेंगे। वहीं ओपिनियन पोल इलेक्ट्रानिक मीडिया में मतदान के 48 घण्टें पहले से प्रतिबंधित रहेगा। विज्ञापन, पोस्टर, ब्रोशर आदि सभी प्रचार सामग्री लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और आदर्श आचरण संहिता के दायरे में आएंगे। इसका उल्लघंन होने पर संबंधित अधिनियम के तहत रिटर्निंग अधिकारी कार्रवाई करेंगे। इस वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से दिये गये प्रशिक्षण में महानिदेशक ने प्रति सप्ताह जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से एक रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जिलों से प्राप्त संकलित रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के महानिदेशक द्वारा ली गई प्रथम चरण की इस वीडियो कान्फ्रेसिंग में छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू, व द्वितीय चरण की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में विशेष सचिव जनसंपर्क राजेश सुकुमार टोप्पो, अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन, राज्य के सभी के जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जनसंपर्क विभाग के संभागीय और जिला अधिकारी तथा मीडिया अनुप्रमाणनन और अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के सदस्यगण उपस्थित थे।
Home क्षेत्रीय खबरें / अन्य खबरें पाम्पलेट और ब्रोशरों में प्रिंटर्स और प्रकाशक का नाम अनिवार्य : निर्वाचन...
पाम्पलेट और ब्रोशरों में प्रिंटर्स और प्रकाशक का नाम अनिवार्य : निर्वाचन आयोग के महानिदेशक की वीडियो कान्फ्रेंसिंग
आगामी विधानसभा आम चुनाव के लिए पेड न्यूज और मीडिया को जारी विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के संबंध में दिए दिशा-निर्देश