रायपुर(छ.ग.), 22 अगस्त : भारत निर्वाचन आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ में फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2018 के तहत दावों और आपत्तियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख मंगलवार 21 अगस्त से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई है, जो नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं करवा पाए हैं, वे इस अवधि में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन देकर नाम दर्ज करवा सकते हैं और सूची में पहले से शामिल नाम में अगर कोई त्रुटि हो तो उसमें सुधार के लिए भी आवेदन दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने बताया कि सभी कलेक्टरों और जिला निर्वाचन अधिकारियों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री साहू ने बताया कि दावा और आपत्ति प्रस्तुत करने के लिए पहले अंतिम तारीख 31 जुलाई तय की गई थी। बाद में इसे 21 अगस्त तक बढ़ाया गया था। अपरिहार्य अवकाश के दिनों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अपने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2018 में संशोधन किया गया है और इसमें 31 अगस्त (शुक्रवार) तक वृद्धि की गई है। इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल 21 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा के आम चुनाव 2018 को देखते हुए मतदाता सूचियों का यह द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने प्रदेश के उन सभी नागरिकों से, जो किन्हीं कारणवश 21 अगस्त तक अपने आवेदन अथवा दावा-आपत्ति मतदान केन्द्रों में बीएलओ के पास जमा नहीं करवा पाए हैं, अपील की है कि वे बढ़ी हुई अंतिम तारीख को ध्यान में रखकर इस अवधि में अपना आवेदन मतदान केन्द्र में जमा कर दें। ऐसे नागरिक किन्हीं कारणवश दावा-आपत्ति करने से वंचित रह गए हैं, उनसे संबंधित आवश्यक कार्रवाई जिला निर्वाचन कार्यालय और मतदान केन्द्रों के स्तर पर बीएलओ अथवा अभिहित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग की ओर से सभी नागरिकों से अपील की है कि वे सुदृढ़ लोकतंत्र और मतदान प्रक्रिया में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज करवाएं। यदि मतदाता के नाम में कोई त्रुटि हो, तो उसमें सुधार के लिए भी आवेदन इस दौरान दिया जा सकता है।