रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने उत्तर प्रदेश के सहकारी बैंक यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है. बैंक के पास पर्याप्त पूंजी न होने और कमाई की संभावना कम होने के आधार पर यह कदम उठाया है. आरबीआई ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि लाइसेंस रद्द होने से बैंक बुधवार की शाम से कारोबार नहीं कर पाएगा. ग्राहक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है.
इसके लिए बैंक ने को ऑपरेटिव कमिश्नर और रजिस्ट्रार को यह आदेश दिया है. इसी के साथ आरबीआई ने एक लिक्विडेटर भी इसके लिए नियुक्त किया गया है. 19 जुलाई 2023 से यूनाइटेड इंडिया को ऑपरेटिव बैंक में कोई भी काम नहीं होगा. इस बैंक में अब ना ही पैसे जमा होंगे और ना ही कैश विड्रॉ होगा. RBI ने कहा कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरा भुगतान करने में असमर्थ होगा.
नहीं कर पाएगा पब्लिक डीलिंग का काम
RBI ने कहा कि बैंक का बने रहना उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक है. लाइसेंस रद्द करने के साथ, बैंक को नियमित व्यवसाय करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसमें डिपाजिट को एक्सेप्ट करना और पुनर्भुगतान शामिल है. यूनाइटेड इंडिया को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंकिंग विनियम अधिनियम 22(3) (A), 22(3) B, 22 (3) C, 22 (3) (D) और 22 (3E) की आवश्यकताओं का पालन नहीं कर पाई. इस वजह से केंद्रीय बैंक ने यह फैसला लिया है.