आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून थी. अगर इस तारीख तक किसी ने अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं कराया तो उसका पैन अब काम नहीं करेगा. पैन काम नहीं करने के कई नुकसान है. मसलन, बैंक में 50,000 से ज्यादा की रकम बगैर पैन के नहीं जमा हो सकती. इसके अलावा टीडीएस और टीसीएस ऊंचे रेट पर कलेक्ट किया जाएगा. इनवैलिड पैन लेकर टीडीएस फाइल करने पर भी कोई रिफंड नहीं मिलेगा. आपको घबराने की जरूरत नहीं है आप अब भी आधार को पैन से लिंक करके उसे दोबारा एक्टिवेट कर सकते हैं.
हालांकि, ऐसा करने में थोड़ा लंबा समय लग सकता है. इसके लिए आपको 30 दिन का समय देना होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संदर्भ में 28 मार्च 2023 को जारी एक नोटिफिकेशन में कहा था कि अगर किसी का पैन निष्क्रिय हो गया है तो वह इसे दोबारा सक्रिय कर सकता है. इसके लिए उसे 1000 रुपये का जुर्माना चुका पड़ेगा और आधार कार्ड की डिटेल दर्ज करनी होगी. इसके 30 दिन बाद आपका पैन कार्ड एक्टिवेट हो जाएगा.