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टूट जाएगी सालों से चली आ रही रवायत! PPF स्कीम पर सरकार देगी दोहरी राहत, पैसा और टैक्स दोनों बचेंगे

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1 फरवरी को पेश होने वाले बजट (Budget 2023) से पहले देश के आम आदमी और करदाता की कई उम्मीदें लगाकर बैठे हैं. किसी को टैक्स में दरों में कटौती चाहिए तो कोई टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट ज्यादा करने की मांग कर रहे हैं. ऐसे कायस लगाए जा रहे हैं कि सरकार टैक्सपेयर्स की इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए बजट में बड़ी सौगात दे सकती है. कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF Investment Limit) में निवेश की सीमा को बढ़ा सकती है.

दरअसल सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) टैक्स बेनेफिट के साथ निश्चित रिटर्न प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण सरकारी बचत योजनाओं में से एक है. पीपीएफ खाते में निवेश करने करदाताओं टैक्स कटौती में छूट मिलती है. जैसे आयकर अधिनियम की धारा 80 सी के तहत, एलआईसी प्रीमियम, पीएफ योगदान पर मिलती है.

सीधे डबल होगी निवेश की सीमा?
PPF में अब तक एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है और इस पर टैक्स में छूट मिलती है, साथ ही 7.1% की दर से रिटर्न मिलता है. ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि आगामी बजट में PPF में निवेश की सीमा को बढ़ाया जा सकता है. 1.5 लाख रुपए सालाना लिमिट से बढ़ाकर इसे 3 लाख रुपए किया जा सकता है.

ICAI ने सरकार को दिया सुझाव
द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने अपने प्री-बजट मेमोरेंडम 2023 में बजट 2023 में सार्वजनिक भविष्य निधि (PPF) में योगदान की वार्षिक सीमा को मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 3 लाख रुपये करने का सुझाव दिया है. इसके अलावा ICAI ने यह सुझाव भी दिया है कि धारा 80 सी के तहत कटौती की सीमा बजट 2023 में मौजूदा 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये की जानी चाहिए.

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