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जान लीजिए घर में Gold रखने की लिमिट, ज्यादा रखा तो पड़ सकते हैं संकट में, बच नहीं पाएंगे

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दो अलग-अलग मामलों में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने काफी अधिक कैश और सोना बरामद किया है. ईडी ने शिव सेना के सांसद संजय राउत और अर्पिता मुखर्जी से यहां छापेमारी करके बड़े खुलासे किए हैं. संजय राउत के घर से 11.50 लाख रुपये का कैश बरामद किया है, जबकि अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 50 करोड़ रुपये का कैश और सोना पकड़ा है. लेकिन ये तमाम जानकारियां तो आपके पास पहले से ही होंगी. हम आज आपको बता रहे हैं कि आप अपने पास कितना सोना रख सकते हैं.

सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) ने घर में सोना रखने की लिमिट तय की है. एक पुरुष अपने पास केवल 100 ग्राम सोना रख सकता है. एक अविवाहित महिला अपने पास 250 ग्राम सोना रख सकती है और एक विवाहित महिला अपने पास अधिकतम 500 ग्राम सोना रख सकती है. यह सोने की वह मात्रा है जिसके लिए आपके पास प्रूफ न भी हो तो भी आप घर में रख सकते हैं. यदि आपके घर में सर्च होती भी है तो इतनी मात्रा में सोना मिलने पर जब्त नहीं किया जा सकता.
लिमिट से ज्यादा पर भी बच सकते हैं, बशर्ते…
CBDT के नियमों के अनुसार, उपरोक्त दी गई मात्रा से ज्यादा सोना भी अगर किसी के घर से मिलता है तो असेसिंग ऑफिसर अपने विवेक से चाहें तो उसे जब्त न करें. ऐसे समय में फैमिली की रीति-रिवाजों इत्यादी को ध्यान में रखकर रियायत दी जा सकती है. परंतु यदि बहुत अधिक मात्रा में सोना मिलता है तो फिर उसका जब्त होना तय है. इसके अलावा, यहां यह भी समझना जरूरी है कि ऊपर दी गई लिमिट परिवार के सदस्यों की ज्वैलरी के रूप में होनी चाहिए. यदि वह गहने किसी और व्यक्ति के हैं तो फिर उसे जब्त किया जा सकता है.

यदि आपके पास पक्के बिल और आय के पूरे स्रोतों का ब्यौरा है और आपने अपनी कमाई से सोना खरीदा है तो आप जितना चाहें, उतना सोना अपने पास रख सकते हैं.
सोने में निवेश का स्रोत
आप सोने के गहने खरीदें या बुलियन (सर्राफा), जरूरी है कि सोना खरीदते समय अपने टैक्स इन्वॉइस लें और सहेज कर रखें. ClearTax की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, टैक्स एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आप गोल्ड में निवेश के सोर्स के बारे में बता सकते हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने 1 दिसंबर 2016 की अपनी प्रेस विज्ञप्ति में साफ किया है कि सोने के गहने रखने की कोई सीमा नहीं है, बशर्ते निवेश या विरासत के स्रोत को समझाया जा सके.

हालांकि, यह जरूरी है कि व्यक्ति की आय सोने की मात्रा के अनुरूप हो. यदि ऐसा है तो आप अपने पास रखे सोने के आवश्यक सबूत उपलब्ध करवाकर आयकर विभाग की जांच से बच सकते हैं. मतलब आयकर विभाग आप पर जांच नहीं बैठा सकता. यदि ऐसा न हो तो असेसिंग ऑफिसर के पास सोने को जब्त करने का अधिकार होता है.
विरासत में मिला हो सोना तो..
अगर आपको 50,000 रुपए से कम की कीमत की सोने की ज्वैलरी (Gold Jewellery) गिफ्ट में मिली है या विरासत में आभूषण मिले हैं तो वो टैक्स के दायरे में नहीं आता है. परंतु, व्यक्ति को साबित करना होगा कि यह उसे गिफ्ट या विरासत में ही मिला है. विरासत में मिले सोने के लिए फैमिली सेटलमेंट एग्रीमेंट या वसीयत में इसका जिक्र होना चाहिए. वहीं, गिफ्ट में मिले सोने के लिए देने वाले के नाम की रसीद होनी चाहिए.

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