वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर विभाग ने ई-फाइलिंग पोर्टल शुरू कर दिया है. इंडिविजुअल टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल करनी है. ई-फाइलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने के लिए आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, फॉर्म 16, बैंक अकाउंट डिटेल, प्रमाणों के साथ निवेश डिटेल और अन्य इनकम प्रूफ होने चाहिए. यही नहीं, आईटीआर फाइल करने के लिए पैन और आधार का लिंक होना भी जरूरी है और आपकी ई-मेल आईडी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास रजिस्टर्ड होनी चाहिए.
अगर आपने पिछले वित्त वर्ष के दौरान जॉब बदली है तो आपके लिए यह जान लेना जरूरी है कि आपको कैसे ITR फाइल करना है. जॉब बदलने के कारण आपको आईटीआर भरते वक्त दोनों कंपनियों द्वारा जारी फॉर्म 16 की जरूरत होगी. हर साल 15 जून तक कंपनियों के लिए फॉर्म 16 जारी कर देना आवश्यक है. फॉर्म 16 में कंपनी से मिले वेतन का विवरण होता है. इसमें इस बात की भी जानकारी दी जाती है कि कंपनी ने वित्त वर्ष के दौरान कितना TDS काटा है.