अगले सप्ताह होने वाले जीएसटी काउंसिल की बैठक में कुछ चुनिंदा आइट्म्स को टैक्स रेट्स बदले जाने वाले हैं, जिनका रिकमेंडशन फिटमेंट पैनल ने किया है. मिली जानकारी के अनुसार, 113 आइट्म्स को लेकर गुड्स् एंड सर्विसेस टैक्स (GST) दरें बदलने की मांग को ठुकरा दिया गया है.
लाइव मिंट ने लिखा है कि केवल कुछ ही चीजों की दरों में बदलाव होगा. ऑनलाइन बिजनेस साइट ने बैठक के एजेंडा डॉक्यूमेंट को रिव्यू किए जाने का दावा किया है. जिन 113 चीजों की दरों में बदलाव का सुझाव दिया गया है, उनमें गुड़, सिरप में कटे फल और सब्जियां, अखरोट, चिकित्सा उपकरण, नकली जरी, रूफटॉप सोलर पैनल, और हथकरघा इत्यादी शामिल हैं.
कटे और पॉलिश किए गए हीरों का क्या?
बता दें कि 31 दिसंबर के बाद अब चंडीगढ़ में 28-29 जून को जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक होगी.
फिटमेंट पैनल ने कटे और पॉलिश किए गए हीरों पर 0.25 फीसदी से बढ़ाकर 1.5 फीसदी किए जाने की मशविरा दिया था, लेकिन आखिरी फैसला ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स (GoM) पर छोड़ दिया था. केंद्र और राज्यों के अधिकारियों के रेट फिटमेंट पैनल ने तर्क दिया है कि कटे और पॉलिश किए गए हीरों पर कम दर के कारण रत्न और आभूषण इंडस्ट्री के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) में रुकावट आ रही है.
इन चीजों पर 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी करने का सुझाव
फिटमेंट पैनल ने अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोहन डिसीज़, डायवर्टीकुलिटिस, आदि से पीड़ित रोगियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले शरीर से अपशिष्ट एकत्र करने के लिए वाटरप्रूफ पाउच सहित ओस्टोमी उपकरणों पर जीएसटी दरों को मौजूदा 12% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव दिया है.
इसने आर्थोपेडिक प्रत्यारोपण (शरीर में ट्रॉमा, स्पाइन और आर्थोप्लास्टी प्रत्यारोपण), ऑर्थोस (स्प्लिंट्स, ब्रेसिज़, बेल्ट और कैलीपर्स), और कृत्रिम अंगों के प्रत्यारोपण के लिए 5 फीसदी की एक समान दर की भी सिफारिश की है. फिटमेंट पैनल ने नोट किया कि कुछ विशेष वस्तुओं के लिए 5% की जीएसटी दर और बाकियों के लिए 12 प्रतिशत दर भ्रम पैदा करती है.