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बदलने जा रहे नियम, जानिए किन खातों पर कमाए ब्याज को कैश में नहीं निकाल पाएंगे

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सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से बैंक जमा से जुड़े कुछ नियमों में बदलाव किया है. सरकार ने MIS, SCSS और टाइम डिपॉजिट खातों में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए सेविंग अकाउंट के इस्तेमाल को अनिवार्य कर दिया है. इसलिए यदि आप डाकघर मासिक आय खाते (Monthly Income Account – MIS), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (Senior Citizen Saving Account) और सावधि जमा खातों (Time Deposit) पर कमाए गए ब्याज को कैश के रूप में बाहर निकाल रहे हैं तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे. सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से नियमों में बदलाव कर दिया है.

डाक विभाग के नये सर्कुलर के अनुसार, “एमआईएस/एससीएसएस/टीडी खातों पर ब्याज केवल खाताधारक के पीओ बचत खाते या बैंक खाते में 01.04.2022 से जमा किया जाएगा. यदि कोई खाताधारक 31.03.2022 तक अपने बचत खाते को एमआईएस/एससीएसएस/टीडी खातों से लिंक करने में सक्षम नहीं है और एमआईएस/एससीएसएस/टीडी विविध कार्यालय खातों में ब्याज जमा किया जाता है, तो बकाया ब्याज का भुगतान केवल क्रेडिट के माध्यम से किया जाना चाहिए पीओ बचत खाते में या चेक द्वारा. एमआईएस/एससीएसएस/टीडी विविध कार्यालय खाते से नकद में ब्याज भुगतान की अनुमति 01.04.2022 से नहीं होगी.”

– बचत खाते में जमा किए गए ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज मिलता है यदि इसे सीधे एमआईएस/एससीएसएस/टीडी खाते से नहीं निकाला जाता है.

– जमाकर्ता डाकघर में आए बिना अपना ब्याज वापस ले सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों सहित विभिन्न तरीकों से इसका उपयोग कर सकते हैं.

– प्रत्येक एमआईएस/एससीएसएस/टीडी खाते के लिए कई निकासी फॉर्म भरने की आवश्यकता से बचना.

– जमाकर्ता अपने एमआईएस/एससीएसएस/टीडी खातों से पीओ बचत खाते के माध्यम से आरडी खातों में ब्याज राशि के स्वचालित क्रेडिट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.

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