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Provident Fund निकासी पर कैसे होगी TDS कटौती, कब देना होगा टैक्‍स और कब मिलेगी छूट

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कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) से अपने पीएफ के पैसों की निकासी करने पर कई बार आपको टैक्‍स देना पड़ता है. वैसे तो इसमें किया गया निवेश टैक्‍स फ्री होता है, लेकिन नियमों का पालन किए बगैर की गई निकासी पर TDS (Tax Deduction at Source) लिया जाता है.

अमूमन पीएफ खाता खुलवाने के 5 साल के भीतर इससे निकासी करने पर TDS काटा जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कई मौके होते हैं जब आपको TDS देना पड़ता है. हम आपको बता रहे हैं कि किन परिस्थितियों में आप TDS कटौती से बच सकते हैं, जबि‍क कब आपको टैक्‍स का भुगतान करना पड़ेगा.

इन परिस्थितियों में नहीं कटेगा TDS

-राशि को एक पीएफ खाते से दूसरे में ट्रांसफर करने पर.

-कर्मचारी की मौत, बीमारी की वजह से सेवा समाप्‍त होने या कंपनी छोड़ने के बाद हुई निकासी पर.

-खाता खोले जाने के 5 साल बाद पैसे निकालने पर.

-अगर पीएफ खाते से 50 हजार से कम का भुगतान किया जाए.

-पैन के साथ फॉर्म 15G/15H जमाकर हुई निकासी पर भी टीडीएस नहीं कटेगा.

यहां आपको देना पड़ेगा टैक्‍स

-अगर खाते खुलने के 5 साल के भीतर 50 हजार या इससे ज्‍यादा रकम निकाली तो 10 फीसदी TDS काटा जाएगा.

-अगर पीएफ निकासी के समय पैन नहीं दिया तो 34.60 फीसदी की दर से TDS कटेगा.

-सालाना 2.5 लाख से ज्‍यादा कमाई पर फॉर्म 15G/15H देने पर भी टीडीएस काटा जा सकता है, अगर निकासी 50 हजार से ज्‍यादा की हो.

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