छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर धीरे-धीरे लॉकडॉउन की ओर बढ़ रहा है. कोरोना के बढ़ते मामलों को देख जिला प्रशासन ने बुधवार को नई गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत रायपुर में धारा 144 लागू कर दी गई है. इतना ही नहीं नाइट कर्फ्यू का टाइम भी बाकी जिलों की अपेक्षा एक घंटा बढ़ा दिया गया है. रायपुर में रात 9 बजे से ही नाइट कर्फ्यू प्रभावी होगी. नाइट कर्फ्यू रात 9 से सुबह 6 बजे तक रहेगा. इतना ही नहीं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत पाबंदियां भी बढ़ा दी गई हैं. मास्क नहीं लगाने पर कड़ा जुर्माना करने के निर्देश हैं.
रायपुर प्रशासन द्वार जारी कोरोना की नई गाइडलाइन के में कर्फ्यू के दौरान थोक बाजार में लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति दी गई है. ढाबा, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट रात 11 बजे तक संचालित हो सकेंगे, लेकिन जिले के सभी स्कूल आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं. एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर कराया गया कोविड-19 आरटीपीसीआर टेस्ट दिखाना जरूरी होगा. इसके बगैर शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
मॉल, सिनेमा घरों में पाबंदी
रायपुर में रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन जैसे आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके अलावा मॉल, सिनेमा घर, जिम, होटल रेस्टोरेंट्स में पाबंदी बढ़ा दी गई है. इन्हें एक तिहाई क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है. बता दें कि प्रदेश में सबसे ज्यादा कोरोना मरीज रायपुर में ही मिल रहे हैं. बीते 4 जनवरी को जारी कोरोना बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में कोरोना संक्रमण 1058 नए केस सामने आए, जिसमें से राजधानी रायपुर में कोरोना के 343 मामले मिले. जबकि बिलासपुर में 159, रायगढ़ में 141, दुर्ग जिले में 89, कोरबा मैं 73, सुकमा में 46 और राजनांदगांव में मिले 44 संक्रमित मिले. छत्तीसगढ़ में एक्टिव संक्रमितों की संख्या कुल 2977 तक पहुंच गई है.