कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों (Coronavirus Cases) को देखते हुए दिल्ली में प्रतिबंधों की घोषणा की गई है. कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Coronavirus Omicron Variant) के चलते तेजी से मामले दर्ज किए जा रहे हैं. अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को जो पाबंदिया लागू की गई उनके तहत, जिम, योग स्टूडियो, स्पा और अन्य जगहें जहां पर लोगों का जमावड़ा होता है वहां पर लोगों की संख्या नियंत्रित कर दी गई है. सरकार की ओर से लगाई गई पाबंदियों के तहत दिल्ली मेट्रो के परिचालन में भी बदलाव होगा. इन पाबंदियों के तहत दिल्ली मेट्रो (Delhi Metro) में यात्रियों की संख्या कम की जाएगी.
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की ओर से जो नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, उनके मुताबिक मेट्रो ट्रेनों को 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर चलाना होगा. आदेश में आगे कहा गया है कि ट्रेनों में यात्रियों को रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी. साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाली बसें 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ चलेंगी, जबकि ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल रिक्शा में केवल दो यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति होगी.
दिल्ली में लागू की गई ये पाबंदियां
दिल्ली में जीआरएपी के तहत ‘प्रथम स्तर के अलर्ट’ अनुसार, रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा तथा निजी कार्यालय आवश्यक श्रेणियों को छोड़ कर आधे कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कामकाज करेंगे. विवाह और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति दी जाएगी, जबकि अन्य सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समागम और उत्सव कार्यक्रम तत्काल प्रभाव से लागू येलो अलर्ट के तहत निषिद्ध होंगे.
गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल सम-विषम फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे. रेस्तरां को सुबह आठ बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होने की अनुमति होगी, जबकि बार भी दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक इसी व्यवस्था के साथ संचालित हो सकते हैं.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को साझा किये गये आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में ओमीक्रोन स्वरूप के मामलों की कुल संख्या बढ़ कर 165 हो गई है. शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में ओमीक्रोन के 67 नये मामले सामने आए थे.