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इंडस्ट्री बॉडी CII का दावा- ऑनलाइन मर्चेंट को टोकन सिस्टम से 20-40 फीसदी रेवेन्यू का होगा नुकसान

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इंडस्ट्री बॉडी कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई (CII) का कहना है कि ग्राहकों के डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़ी सूचना जमा करने के बजाय टोकन नंबर जारी करने की नई सिक्टर लागू होने से ऑनलाइन मर्चेंट को 20-40 फीसदी रेवेन्यू गंवाना पड़ सकता है. सीआईआई की मीडिया एवं मनोरंजन समिति की तरफ से बुधवार को आयोजित एक ऑनलाइन सम्मेलन में ऐसी आशंका जताई गई. इसमें कार्ड के टोकन नंबर रखने के बारे में एक जनवरी 2022 से नई व्यवस्था लागू होने पर चर्चा की गई.

ऑनलाइन मर्चेंट अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोर नहीं कर पाएंगे कार्ड डिटेल
भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑनलाइन मर्चेंट को 31 दिसंबर तक ही पुरानी व्यवस्था लागू करने की छूट दी थी. ऑनलाइन खरीदारी के दौरान ग्राहकों के डेबिट-क्रेडिट कार्ड से जुड़ी जानकारियां स्टोर की जाती रही हैं. लेकिन नए निर्देश लागू होने पर 1 जनवरी, 2022 से मर्चेंट कार्ड यूजर्स के कार्ड से जुड़ी सूचनाएं अपने प्लेटफॉर्म पर स्टोर नहीं कर पाएंगे. उसकी जगह पर उन्हें हरेक कार्ड को एक टोकन नंबर यानी विशिष्ट कूट संख्या जारी करना होगा.

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