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दिल्ली की ‘खराब हवा’ को सुधारने के लिए सुप्रीम कोर्ट का केंद्र को निर्देश- एक्सपर्ट से लें राय

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दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी (Delhi Air Quality) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने चिंता जताई है. कोर्ट ने कहा है कि हालात सुधारने के लिए केंद्र सरकार एक्सपर्ट पैनल से सलाह लें. इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य पर बैन कब तक लगा रहेगा इसको लेकर शुक्रवार को फैसला किया जाएगा. बता दें कि दिल्‍ली-एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में पिछले कुछ दिनों से सुधार देखने को मिल रहा है. लेकिन कई इलाकों में अब भी हालात चिंताजनक हैं.

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो एयर क्वालिटी कमिशन को राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण के स्थायी समाधान के बारे में आम जनता और विशेषज्ञों के सुझाव आमंत्रित करने का निर्देश देते हैं. कोर्ट ने कहा कि सुझावों पर आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा विचार किया जाना चाहिए.

क्या कहा केंद्र सरकार ने
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि निर्माण कार्य पर लगे प्रतिबंध के बारे में शुक्रवार को फैसला लिया जाएगा. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, ‘जो थर्मल पावर प्लांट बंद हैं वे फिलहालल बंद रहेंगे. लेकिन पावर प्लाइंट बंद नहीं किए जाएंगे. निर्माण गतिविधियों पर कल फैसला लिया जाएगा. अस्पताल निर्माण की अनुमति है. ट्रक की एंट्री पर पाबंदियां फिलहाल लगी रहेगी.’ सीजेआई ने आयोग के हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया. अब फरवरी के पहले सप्ताह मामले की अगली सुनवाई होगी

एक्सपर्ट से लें सलाह
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ने 3 दिसंबर को केंद्र और एनसीआर के राज्यों को निर्देश दिया था कि वे एनसीआर और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की रोकथाम के लिये वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के आदेशों को लागू करें. साथ ही सुनिश्चित करने के लिये प्रस्ताव देने को कहा था कि सभी औद्योगिक इकाइयां समयबद्ध रूप से पीएनजी या स्वच्छ ईंधन का उपयोग करना शुरू करें या बंद रहे.

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