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शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति, एक बार में सिर्फ 5 लोग ही करेंगे प्रवेश, स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और थिएटर भी खुलेंगे

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छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण कम होने की वजह से धीरे-धीरे अलग-अलग जिलों में छूट बढ़ाई जा रही है। नया आदेश राजनांदगांव जिले के लिए आया है, जहां कुछ शर्तों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं कलेक्टर ने एक और आदेश में स्विमिंग पूल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल, थिएटर भी आम लोगों के लिए खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा।

आदेश में कहा गया है कि मंदिर में सिर्फ बिना कोरोना लक्षण वाले लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। इसके अलावा मंदिर में एक बार में सिर्फ 5 लोग ही प्रवेश कर सकेंगे। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्‌ठा नहीं की जा सकेगी। इसके अलावा प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। 10 अप्रैल से लॉकडाउन के अनलॉक हुआ है। लगभग 77 दिन से लॉकडाउन खत्म होगा।

धार्मिक स्थल इन शर्तों के साथ खुलेंगे

प्रवेश द्वार पर सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर, बैनर, स्टैंडी प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएं।
कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता के लिए ऑडियो-वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाए।
बिना कोरोना लक्षण वाले लोग ही धार्मिक स्थल में प्रवेश करेंगे।
मंदिर के अंदर एक बार में 5 लोग को ही प्रवेश की अनुमित होगी।
धार्मिक स्थल के अंदर और बाहर स्थित दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
धार्मिक स्थलों में बड़ी सभाएं और मंडली कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेगा।
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रशासन ने कहा है कि जहां तक संभव हो रिकॉर्ड किए गए गाने ही मंदिर के अंदर बजाए जाएं।
मूर्ति, धार्मिक ग्रंथों को छूने की अनुमति नहीं होगी।
बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जाए कि पर्याप्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो।
प्रवेश करने वालों को पहले साबुन और पानी से हाथ धोना होगा।
मॉस्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाए।
खुद की गाड़ी से आने वाले श्रद्धालुओं को जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक स्थलों में प्रवेश करने का कहा गया है।
एयर कंडीशनिंग, वेंटीलेशन के लिए सीपीडब्ल्यूडी के दिशा-निर्देश का पालन किया जाए, जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों का तापमान 25 से 30 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमीडीटि 40 से 70% की सीमा में होनी चाहिए।
धार्मिक स्थलों में नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था की जाए।

संचालकों को कड़ाई से कोरोना नियम पालन करने निर्देश

कलेक्टर ने स्विमिंग पुल, वाटर पार्क, सिनेमा हॉल और थिएटर खोलने के आदेश में कहा है कि, इन स्थानों पर लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करना होगा। कलेक्टर ने संचालकों को कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा है। इसके पहले इसी तरह का आदेश राजधानी रायपुर के लिए भी आया था। जिसमें धार्मिक स्थलों को शर्त के साथ खोलने की इजाजत दी गई थी।

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