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नहीं है UAN नंबर, ताे न हो परेशान, ऐसे भी निकाल सकते हैं अपने PF अकाउंट से पैसा

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प्राॉविडेंट फंड (Provident Fund) का पैसा निकालने के लिए UAN नंबर का हाेना यूं ताे जरूरी रहता है पर यदि किसी कारणवश आपके पास UAN नंबर ना भी हाे तब भी चिंता करने की बात नहीं है. अमूमन लाेग यही साेचते हैं कि बिना UAN नंबर के प्राॉविडेंट फंड यानि पीएफ (PF) का पैसा नहीं निकलेगा. खासताैर यह दिक्कत उन लाेगाें के साथ सबसे ज्यादा आती है जिन्हाेंने पूर्व की कंपनी काे छाेड़ दिया हो और वहां काेई भी उनका UAN नंबर बताने वाला नहीं हाे. सनद रहे कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सिस्टम में जरूरी बदलाव किए हैं, जिससे प्रॉविडेंट फंड अकाउंटहोल्डर (PF Account Holder) बिना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) के भी अपने PF अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं. यही

हीं वे चाहे ताे UAN के बिना अपने अकाउंट से पैसे भी विड्रॉ कर सकते हैं. EPFO सब्सक्राइबर अब बिना UAN के भी जान सकते हैं कि उनके पीएफ खाते में कितने रुपये हैं.

आपको बता दें कि UAN 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है जो परमानेंट रूप से EPFO सब्सक्राइबर्स को आवंटित किया जाता है. EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए यह नंबर कभी नहीं बदलता है और हरेक यूजर का अपना अलग UAN होता है. EPFO ने हाल के दिनों में अपने सिस्टम को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए कई टेक्निकल अपग्रेड्स किए हैं. UAN के बिना PF अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए EPFO सब्सक्राइबर्स को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की आधिकारिक वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाना होगा और कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे. इससे यूजर अपने PF अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकेंगे.

येहैतरीका

• UAN के बिना PF बैलेंस चेक करने के लिए सबसे पहले epfindia.gov.in पर जाकर लॉग-इन करें.

• इसके बाद होम पेज पर दिए गए Click Here to Know your EPF Balance के लिंक पर क्लिक करें.

• ऐसा करते ही सिस्टम आपको epfoservices.in/epfo/ पर रीडायरेक्ट कर देगा, जहां आपको Member Balance Information टैब पर क्लिक करना होगा

• इसके बाद EPFO मेंबर्स को अपना राज्य चुनना होगा और अपने EPFO ऑफिस लिंक पर क्लिक करना होगा.

• इसके बाद आपको PF अकाउंट नंबर, नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए कहा जाएगा.

• सभी जानकारियां भरने के बाद आपको Submit बटन पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही स्क्रीन पर PF बैलेंस दिख जाएगा. 


ऐसेकरेंअमाउंटविड्रॉ

आपको बता दें कि कोई भी EPFO सब्सक्राइबर अपने PF अकाउंट से पूरा पैसा तभी निकाल सकते हैं जब वे रिटायर हो गए हों या कम के कम 2 महीने से बेरोजगार हों. वहीं, 1 महीने तक बेरोजगार रहने की स्थिति में कुल पीएफ राशि का 75% अमाउंट निकाल सकते हैं. बिना UAN के PF अकाउंट से पैसे विड्रॉ करने के लिए EPFO सब्सक्राइबर्स को  पीएफ निकासी फॉर्म भरना होगा और उसे स्थानीय PF ऑफिस में जमा करना होगा. मेंबर को इसके लिए ऑनलाइन आधार बेस्ड क्लेम फॉर्म या नॉन-आधार क्लेम फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इस फॉर्म को भरकर यूजर अपने PF अकाउंट से आंशिक या पूरा पैसा निकाल सकते हैं.

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