राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस एसआई भर्ती में अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं देने के मामले में राजस्थान लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है. कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद आयोग से जवाब मांगा है.
राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से निकाली गई राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती में अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट का लाभ नहीं देने का मामला अब कोर्ट में पहुंच गया है. इस संबंध में दायर एक याचिक पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग और राज्य सरकार से जवाब मांगा है.
इसलिए कोर्ट ने मांगा जवाब
भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं देने के संबंध में कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि वह 1 जनवरी 2022 को भर्ती प्रक्रिया के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा को पार कर रहा है. इसलिए भर्ती चयन प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है.
याचिकाकर्ता के अनुसार 17 मई 2018 को जारी अधिसूचना के अनुसार भर्ती प्रक्रिया में निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में चार साल की छूट दी गई है. यह भर्ती 5 वर्ष बाद हो रही है.
याचिकाकर्ता का कहना है कि इससे पहले यह भर्ती साल 2016 में होने वाली थी. इस कारण 859 पदों पर हो रही भर्ती प्रक्रिया में उसे शामिल किया जाए. हाईकोर्ट ने इस संबंध में डीजीपी, गृह सचिव, आरपीएससी सचिव व कार्मिक विभाग सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. साथ ही कोर्ट ने अभ्यर्थी के आवेदन की निरस्त नहीं करने का भी निर्देश दिया है.
भर्ती से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें
राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) की ओर से निकाली गई राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर एपी प्लाटून कमांडर और सब इंस्पेक्टर एमबीसी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है. आयोग ने इन पदों पर भर्ती के लिए 3 फरवरी 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया था. इन पदों के लिए इच्छुक अभ्यर्थी sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार आवेदन की अंतिम तारीख 10 मार्च है.
इन पदों पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. साथ ही अभ्यर्थी को हिंदी टाइपिंग और राज्य भाषा की जानकारी भी होनी चाहिए.
आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए. महिला, एसटी/एसटी और ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी.