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School Re-Open: राजस्थान में स्कूल व कॉलेज खुलने पर 15 जनवरी तक रोक

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कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों को (निषिद्ध क्षेत्र के बाहर) उनके शिक्षकों से दिशा-निर्देश लेने की अनुमति होगी और उसके लिये छात्रों के अभिभावकों की स्वीकृति लेनी होगी.

राजस्थान सरकार ने राज्य में स्कूल, कॉलेज के अलावा राजनीतिक, सामाजिक, खेलकूद, मनोरंजन और धार्मिक आयोजनों पर 15 जनवरी तक रोक लगा दी है. वहीं, 13 शहरों में रात का कर्फ्यू 15 जनवरी तक जारी रखने का निर्णय लिया है.

स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक और गैर शैक्षणिक स्टाफ स्वीकृति
आदेशानुसार सरकार ने राज्य में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, कोचिंग संस्थानों को 15 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया है. हालांकि, ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा को स्वीकृति दी गई है और उन्हें प्रोत्साहित करने को कहा गया है. स्कूलों में 50 प्रतिशत शिक्षक और गैर शैक्षणिक स्टाफ को ऑनलाइन पढ़ाई और टेली काउंसलिंग के लिये प्रोटोकाल के तहत स्वीकृति दी गई है.

कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों को शिक्षकों से दिशा-निर्देश लेने की अनुमति
इसके मुताबिक, कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों को (निषिद्ध क्षेत्र के बाहर) उनके शिक्षकों से दिशा-निर्देश लेने की अनुमति होगी और उसके लिये छात्रों के अभिभावकों की स्वीकृति लेनी होगी.

इसी तरह सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लैक्स, मनोरंजन पार्क और अन्य गतिविधियां 15 जनवरी तक बंद रहेंगी. शादी विवाह के लिये संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व सूचना के आधार पर सामाजिक दूरियों और मास्क लगाने की कड़ाई से पालना के साथ अधिकतम 100 लोगों को अनुमति दी गई है जबकि अंतिम संस्कार के लिये समस्त दिशा-निर्देशों की पालना के साथ 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है.

इन 13 जिलों में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू
गृह विभाग की ओर से शनिवार देर शाम जारी एक जनवरी से 15 जनवरी तक के दिशा निर्देशों के अनुसार, निषिद्ध क्षेत्रों में लॉकडाउन को 15 जनवरी तक जारी रखने के साथ-साथ 13 जिलों कोटा, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, नागौर,पाली, टोंक, सीकर ओर गंगानगर में रात आठ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू को 15 जनवरी तक जारी रखा गया है.

कर्फ्यू के दौरान सभी बाजार, व्यवसायिक कॉम्लैक्स और अन्य गतिविधियां बंद रहेगी. सभी प्रतिष्ठान, दुकानें सात बजे तक बंद करनी होगी ताकि काम करने वाले लोग आठ बजे तक घर पहुंच सकें. हालांकि, इसमें ऐसे कारखाने जो रात की शिफ्ट में चलते हैं, आईटी कंपनी, दवाइयों की दुकानें, आवश्यक आपातकालीन सेवाएं, शादी संबंधी कार्य, बाहर से आने वाले यात्रियों और माल वाहक वाहनों को छूट दी गई है.

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