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महिला आयोग द्वारा शादियों के अनिवार्य पंजीयन नियम पर विचार-विमर्श।

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रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने प्रदेश में शादियों के अनिवार्य पंजीयन की जरूरत पर बल दिया है, आयोग की अध्यक्ष श्रीमती हर्षिता पाण्डेय की अध्यक्षता में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में विस्तृत चर्चा की गई। श्रीमती पाण्डेय ने कहा कि प्रदेश में छत्तीसगढ़ विवाह पंजीयन नियम 2006 लागू है। इसके बावजूद शादियों के पंजीयन की संख्या कम है। उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों में जागरूकता लाने और पंजीयन करने वाले अधिकारियों को संवेदनशील होने की जरूरत है। कार्यशाला में जिला पंचायतों, जनपद पंचायतों और नगरीय निकायों सहित महिला एवं बाल विकास विभाग के लगभग 140 अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर आयोग की सदस्य श्रीमती ममता साहू और नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक एस.के. दुबे, आयोग के सचिव आर.जे. कुशवाहा और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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