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राजनांदगांव : आबकारी अधिनियम के तहत जप्तशुदा वाहन प्रकरण में सुनवाई 6 दिसम्बर और 13 दिसम्बर को

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न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के न्यायालय में आबकारी अधिनियम के तहत प्रचलित प्रकरण में जप्त शुदा वाहन मारूति सुजुकी अल्टो क्रमांक सीजी 07 एमबी 3982 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक, वाहन स्वामी रोशन कुमार देवांगन निवासी ग्राम आसरा तहसील डोंगरगांव की उपस्थिति के लिए आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त घुमका के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया। इसी प्रकार जप्त शुदा वाहन मोटर सायकल सीडी 100 क्रमांक सीजी 08 एई 1663 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक एवं वाहन स्वामी राकेश कुमार रावटे निवासी ग्राम हलदुला पोस्ट छुरिया, जप्त शुदा वाहन मोटर सायकल 08 एस 7739 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक एवं वाहन स्वामी दमदम कुर्मी निवासी ग्राम केरेगांव तहसील छुरिया, जप्त शुदा वाहन मोटर सायकल बजाज पल्सर क्रमांक सीजी 04 एचके 7655 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक एवं वाहन स्वामी उमेश बंजार निवासी ग्राम आसरा तहसील डोंगरगांव, जप्त शुदा वाहन मोटर सायकल हीरो पैशन प्रो सीजी 08 एए 4014 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक एवं वाहन स्वामी दशरू राम चंद्रवंशी निवासी ग्राम हालेका सिकारी महका जिला राजनांदगांव, जप्त शुदा वाहन मोटर सायकल एचएफ डीलक्स क्रमांक सीजी 08 यू 0447 में अवैध मदिरा के परिवहन के संबंध में अनावेदक एवं वाहन स्वामी संतोष वैष्णव निवासी ग्राम जगमड़वा गण्डई तहसील छुईखदान को आबकारी विभाग के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित प्रकरण में सुनवाई 6 दिसम्बर 2021 को सुबह 11 बजे स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। नियत तिथि को अनुपस्थित रहने पर जप्तशुदा वाहनों की राजसात की कार्रवाई की जाएगी।
इसीप्रकार जप्त शुदा वाहन मोटर सायकल हीरो होण्डा सीडी डॉन क्रमांक सीजी 04 सीएस 0284 में अवैध मदिरा परिवहन के संबंध में अनावेदक, वाहन स्वामी भूषणलाल साहू निवासी ग्राम चिखली पलारी जिला रायपुर की उपस्थिति के लिए आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त चिचोला के माध्यम से सूचना पत्र तामिली के लिए प्रेषित किया गया। न्यायालय कलेक्टर राजनांदगांव के प्रचलित प्रकरण में सुनवाई 13 दिसम्बर 2021 को सुबह 11 बजे स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से अनिवार्य रूप से उपस्थित होने कहा गया है। नियत तिथि को उपस्थित नहीं होने पर जप्तशुदा वाहन मोटर सायकल हीरो होण्डा सीडी डॉन क्रमांक सीजी 04 सीएस 0284 की राजसात की कार्रवाई की जाएगी।

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