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सुप्रीम कोर्ट ने लगाई नीट एमडीएस काउंसलिंग पर रोक, जानें क्या है कारण

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देश भर के मेडिकल कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिले के लिए होने वाले NEET-PG काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है. ये काउंसलिंग आज से शुरू होने वाली थी, लेकिन केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया की फिलहाल इस पर रोक लगाने का फैसला किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर कहा की अगले आदेश तक काउंसलिंग (NEET MDS Counselling 2021) नही होगी.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ‘नीट एमडीएस के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी, जब तक कोर्ट ऑल इंडिया कोटा में ईडब्ल्यूएस-ओबीसी आरक्षण की वैधता से संबंधित मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेता.’

दरअसल सुप्रीम कोर्ट इस बात पर विचार कर रहा है की इस कोर्स में दाखिले में EWS कोटा लागू होगा या नही. सुप्रीम कोर्ट ने EWS के लिए आठ लाख आय की सीमा पर सवाल उठाया है और सरकार से जवाब मांगा है. इस मामले (NEET MDS Counselling 2021) में अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होनी है, इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा की जब तक EWS कोटा का मामला सुप्रीम कोर्ट में तय नही हो जाता तब तक दाखिले के लिए काउंसलिंग नही होगी.

बता दें कि केंद्र सरकार ने नीट के जरिए होने वाले मेडिकल एडमिशन में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कोटा लागू करने का निर्णय लिया था. इसके अनुसार, ओबीसी वर्ग को 27 फीसदी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी सीटों पर आरक्षण का लाभ मिलेगा.

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