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सेवानिवृत प्राचार्य को मिलेगी प्रत्याशित पेंशन 41,350=00, एवं उपादान राशि रु. 13,75,466=00 का हुआ भुगतान

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रायपुर, 30-09-2021, छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग की पहल पर आवेदक श्री आर.एस. वाजपेयी के पेंशन प्रकरण का निराकरण हुआ है, उन्हें प्रत्याशित पेंशन राशि रु. 41,350=00 के अतिरिक्त उपादान राशि 13,75,466=00 के भुगतान का आदेश विभाग से जारी हुआ है, गौरतलब है, कि आवेदक श्री वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग, में इस आशय की शिकायत दर्ज कराई थी कि वे, संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग अंतर्गत, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, भाखरा, जिला धमतरी से दिनांक 31-07-2020 को प्राचार्य वर्ग-2 के पद से सेवानिवृत हुए हैं, सात माह बीत जाने के उपरांत भी पेंशन, अवकाश नगदीकरण और समूह बीमा की राशि प्राप्त नहीं हुई है, आयोग द्वारा इस संबंध में, संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग से प्रतिवेदन आहूत किया गया था| पत्राचार उपरान्त, कार्यालय संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, द्वारा इस आशय से आयोग को अवगत कराया गया है कि संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, रायपुर से वेतन निर्धारण का अनुमोदन कर दिया गया है, एवं देय स्वत्वों में प्रत्याशित पेंशन राशि रु. 41,350=00 के अतिरिक्त उपादान राशि 13,75,466=00 के भुगतान की कार्यवाही हेतु प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था को आगामी कार्यवाही के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं| आवेदक ने पत्र के माध्यम से आयोग को धन्यवाद पत्र ज्ञापित करते हुए, लेख किया है कि उन्हें पेंशन सहित सभी स्वत्वों का भुगतान प्राप्त हो गया है|

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